स्वास्थ्य बीमा खरीदने से जुड़ा एक नया नियम नए साल के पहले दिन से ही लागू होने जा रहा है इसलिए 31 दिसंबर के बाद ग्राहकों के लिए स्वास्थ्य बीमा खरीदने का अनुभव पूरी तरह बदल जाएगा और पॉलिसी के नियम और शर्तों को आसानी से समझ पाएंगे। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा 30 अक्टूबर, 2023 को जारी एक परिपत्र के मुताबिक सभी स्वास्थ्य बीमा कंपनियों को ग्राहकों को अनिवार्य रूप से ग्राहक सूचना पत्र (CIS ) जारी करने के लिए कहा गया था। CIS का उद्देश्य ग्राहकों को बेहद सरल शब्दों में पॉलिसी की बुनियादी विशेषताओं के बारे में बताना है।
ग्राहक सूचना पत्र में पॉलिसी के नियम और शर्तें लिखी होती हैं. नए सर्कुलर के मुताबिक अब सभी हेल्थ बीमा कंपनियों को पॉलिसी जारी करते समय ग्राहकों को ग्राहक सूचना पत्र करना होगा। इसमें कवरेज, वेटिंग पीरियड, लिमिट, फ्री लुक कैंसिलेशन, क्लेम लेने का तरीका और संपर्क जैसी सभी जानकारियां होंगी। Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI ) का कहना है कि ग्राहकों को CIS देने के बाद कंपनियों को ग्राहकों से सहमति लेनी होगी कि उनकी ओर से ग्राहक सूचना पत्र प्राप्त कर लिया गया है। इससे इन्स्योर्ड लोगों को अपनी पॉलिसी के बारे में बेहतर जानकारी मिलने की उम्मीद है.
IRDAI के नए सर्कुलर के मुताबिक अगर किसी ग्राहक को पॉलिसी खरीदने के बाद वह उससे संतुष्ट नहीं है तो वह उसे एक निश्चित समय सीमा के भीतर वापस कर सकता है। इससे ग्राहकों को बड़ा फायदा होगा कि वे पॉलिसी को आसानी से समझ सकेंगे. अगर उन्हें पॉलिसी उनकी आशाओं पर खरी नहींउतरती तो उसके पास उसे वापस करने का विकल्प रहेगा.

