उमेश पाल अपहरण मामले में अशरफ समेत सात आरोपी दोष मुक्त

उत्तर प्रदेशउमेश पाल अपहरण मामले में अशरफ समेत सात आरोपी दोष मुक्त

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प्रयागराज। उमेश पाल अपहरण मामले में प्रयागराज की एमपी-एमएलए कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। मामले में अतीक सहित तीन आरोपियों को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। जबकि अशरफ समेत सात आरोपियों को दोष मुक्त कर दिया है। थोड़ी देर में सजा का एलान होगा।

अतीक समेत तीन दोषी करार

उमेश पाल अपहरण मामले में माफिया अतीक अहमद, उसके करीबी शौलत हनीफ और दिनेश पासी को जिला न्यायालय की एमपी एमएलए विशेष न्यायाधीश डॉक्टर दिनेश चंद्र शुक्ला ने दोषी करार दिया है। विशेष अदालत ने आईपीसी की धारा 364 ए के तहत दोषी पाया। तीनों

दोषियों को ढाई बजे सजा सुनाई जाएगी।

विशेष अदालत ने बाकी सभी सात आरोपियों को इस मामले में दोषमुक्त कर दिया है। अतीक का भाई अशरफ भी दोषी नहीं पाया गया है।
उमेश पाल अपहरण कांड में कोर्ट ने अतीक अहमद, दिनेश पासी और खान शौकत हनीफ (अधिवक्ता) को दोषी करार दिया है। बाकी सात अभियुक्तों को कोर्ट ने बरी कर दिया है। फैसला सुनते ही अतीक ने अपने सिर पर हाथ रख लिया।

बदमाशों ने 24 फरवरी को उमेश की हत्या की थी

उमेश सुनवाई के बाद तकरीबन साढ़े चार बजे जैसे ही घर पहुंचे, बदमाशों ने उनकी हत्या कर दी। इस मामले में भी अतीक, अशरफ, अतीक के बेटे सहित उसकी पत्नी को आरोपी बनाया गया।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सुशील वैश्य के मुताबिक इस मामले में कोर्ट ने 17 फरवरी को सुनवाई पूरी कर ली थी और 28 को फैसला सुनाने की तिथि निर्धारित की है। जिला शासकीय अधिवक्ता अपराध गुलाब चंद्र अग्रहरि ने बताया कि मामला संवेदनशील होने की वजह से पुलिस कमिश्नर से कचहरी परिसर में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पत्र लिखा गया है।

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