डा.अतुल कृष्ण ने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को बताया आधारहीन

मेरठ रीजनडा.अतुल कृष्ण ने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को बताया आधारहीन

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डा.अतुल कृष्ण ने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को बताया आधारहीन

  • प्राथमिकी को निरस्त करने और सीएमओ पर एफआईआर दर्ज कराने की मांग
  • मरीजों की स्थिति गंभीर होने के बावजूद मेडिकल रेफर करने में देरी करने का है आरोप

मेरठ। लोकप्रिय अस्पताल के स्वामी व प्रबंधक डा. अतुल कृष्ण बौद्ध ने एसएसपी को एक पत्र लिखकर लोकप्रिय अस्पताल के स्वामी-प्रबंधन के खिलाफ दर्ज एफआईआर निरस्त करने की मांग की है। डा. अतुल कृष्ण ने एफआईआर दर्ज कराने वाले गौरीकांत मिश्रा और सीएमओ डा.राजकुमार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की है।

सीएमओ डा.राजकुमार के आदेश पर गौरीकांत मिश्रा द्वारा लोकप्रिय अस्पताल के स्वामी-प्रबंधन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करायी गयी थी। उन पर आरोप है कि उन्होंने मरीजों को गंभीर स्थिति में पहुंचने के बावजूद मेडिकल काॅलेज रेफर करने में देर की।

धारा 304ए एवं महामारी अधिनियम 1897 की धारा 3 के अन्र्तगत प्राथमिकी दर्ज की गयी थी। इस संबंध में डा.अतुल कृष्ण बौद्ध ने एसएसपी को दिये पत्र में कहा कि यह एफआईआर पूर्णतया आधारहीन है। इस संबंध में डाॅक्टरों की जांच कमेटी बना कर उनके द्वारा दी गयी रिपोर्ट के आधार पर ही कार्रवाई की जानी चाहिये।

उन्होंने कहा कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट किया है कि किसी भी डाॅक्टर के विरूद्ध बिना विशेषज्ञ राय के प्राथमिकी दर्ज नहीं की जा सकती। यहां पर डाॅक्टर एवं मैं स्वामी-प्रबंधक, डाॅक्टर होने के नाते एक ही वर्ग में आते हैं। धारा 304 ए के अन्र्तगत दायर यह प्राथमिकी सिरे से अविधिक है।

डा.अतुल कृष्ण ने स्वयं के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी निरस्त कराने एवं विपरित प्राथमिकी दर्ज कराये जाने के विधिक प्रावधान का दुरूपयोग एवं उल्लंघन करने के आरोप में धारा 182 के अन्र्तगत मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा.राजकुमार एवं गोरीकान्त मिश्रा के विस्द्ध प्राथमिकी दर्ज कराने की मांग की।

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