Breaking News Today: जिले में 31 जुलाई तक के लिए बढाई गई धारा 144,जुलूस सभा आयोजन पर प्रतिबंध

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मेरठ। मेरठ में अब धारा 144 आगामी 31 जुलाई 2022 तक के लिए बढ़ा दी गई है। यह जानकारी जिलाधिकारी दीपक मीणा ने दी हैं। उन्होंने बताया कि आगामी पर्वों को देखते हुए धारा 144 को 31 जुलाई 2022 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। जुलाई में श्रावण मास की शिवरात्रि और ईद उल जुहा पर्व मनाया जाएगा। जिसके मददेनजर जनपद में धारा 144 को 31 जुलाई 2022 तक बढ़ा दिया गया है। इससे पहले भी जिले में धारा 144 लागू की थी। मेरठ जिलाधिकारी ने बताया कि धारा 144 को कानून व्यवस्था के मददेनजर लागू करने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि यह आदेश तल्काल प्रभाव से आगामी 31 जुलाई तक के लिए लागू होगा। इस दौरान सार्वजनिक जगहों पर सभा आदि करने और जुलूस आदि के लिए प्रशासन की अनुमति जरूरी होगी।

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बता दें कि इससे पहले कई मौके पर प्रशासन धारा 144 का उपयोग जिले में करता रहा है। अयोध्या फैसले के मद्देनजर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी पहले जिला प्रशासन उस दौरान धारा 144 को लागू कर चुका है। वहीं इस समय ज्ञानवापी और मथुरा शाही मस्जिद और जन्मभूमि विवाद के कारण मेरठ प्रशासन किसी प्रकार का कोई रिस्क नहीं मोल लेना चाहता। यहीं वजह है कि धारा 144 को लागू करने की तिथि को और आगे बढ़ा दिया है। जिले में शांति व्यवस्था के मद्देनजर एक तरफ जहां संवेदनशील स्थानों पर पुलिस चौकसी और फोर्स बढ़ा दी गई है। वहीं धारा 144 लागू कर किसी तरह के जूलूस सभा आदि के आयोजन पर प्रतिबंध लगा दिया है।

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