मेरठ। बसपा सरकार में मंत्री रहे भगोड़े मीट माफिया याकूब कुरैशी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से आज राहत मिल गई। हाईकोर्ट ने आगामी 26 अप्रैल तक एमडीए द्वारा ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। जिससे अब याकूब की अवैध मीट फैक्ट्री अल फहीम मीटेक्स प्राइवेट लिमिटेड पर बुलडोजर चलाने पर रोक लग गई है।
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आज हाईकोर्ट की जिस बेंच में कुरैशी परिवार की मीट फैक्ट्री के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पर सुनवाई हुई। उसमें एमडीए अधिकारी और उसके अधिवक्ता पूरी तैयारी के साथ नहीं पहुंचे। लिहाजा इसका लाभ भगोड़े मीट माफिया और पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी को मिल गया।
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जिस पर हाईकोर्ट ने याकूब कुरैशी के मीट प्लाट ध्वस्तीकरण पर अंतरिक रोक लगा दी। हाईकोर्ट के इस फैसले से याकूब कुरैशी परिवार को फौरी राहत मिली है। अब हाईकोर्ट के आदेश के तहत कुरैशी परिवार की मीट फैक्ट्री के ध्वस्तीकरण पर 26 अप्रैल तक अंतरिम रोक लगाई गई है।

