नई दिल्ली। आधार-पैन कार्ड को लिंक करने की आखिरी तारीख बढ़ गई है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक पैन-आधार लिंकिंग के लिए अब 3 महीने समय सीमा बढ़ाई गई है। अब 30 जून तक इसे बढ़ाया दिया गया है। लेकिन, लिंकिंग जुर्माने के साथ ही होगी। इसमें कोई छूट नहीं दी जाएगी। इसकी आधिकारिक घोषणा देर रात की गई है। अब 30 जून तक पैन-आधार की लिंकिंग लिंकिंग करा सकेंगे। इनकम टैक्स विभाग के नियम के मुताबिक, लिंकिंग पर 1,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ रहा है। पैन-आधार लिंकिंग से पहले 1,000 रुपये भरना होगा, जिसके बाद आप लिंकिंग की रिक्वेस्ट डाल सकेंगे।
किनको जरूरी है पैन-आधार को लिंक कराना
इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जिसे 1 जुलाई, 2017 को एक स्थायी खाता संख्या PAN आवंटित किया गया है, और जो आधार नंबर प्राप्त करने के लिए पात्र है। निर्धारित फ़ॉर्म और तरीके से अपनी आधार नंबर की जानकारी देगा। ऐसे व्यक्तियों को 31 मार्च 2023 तक लेट फीस पेमेंट के साथ आधार और पैन को अनिवार्य रूप से लिंक करना होगा।
पैन-आधार लिंक नहीं करते हैं तो क्या होगा
आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार जो पैन कार्ड धारक छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं। उनके लिए 31 मार्चए 2023 से पहले अपने पैन को आधार से लिंक करवाना अनिवार्य है। जो पैनकार्ड होल्डर्स ऐसा नहीं करेंगे उनका पैन कार्ड 1 अप्रैल, 2023 से निष्क्रिय हो जाएगा। उनका पैन कानून के तहत आयकर रिटर्न दाखिल करने, रिफंड पाने के लिए चालू रहेगा। लेकिन अंतिम तिथि के बाद इन करदाताओं का पैन निष्क्रिय हो जाएगा। ये इनएक्टिव पैन के जरिए आईटीआर फ़ाइल नहीं कर पाएंगे। ये पेडिंग रिटर्न प्रोसेस नहीं हो पाएंगे। पेंडिंग रिफंड भी जारी नहीं किए जाएंगे। पैन के इनएक्टिव होने के बाद पेंडिंग प्रोसीडिंग पूरी नहीं की जा सकती, और आपका टैक्स डिडक्शन भी हाई रेट पर होगा।