मेरठ। मीट माफिया और पूर्व राज्यमंत्री याकूब कुरैशी और उसके दोनों बेटों की जमानत याचिका पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। जिसमें आज भी याकूब कुरैशी और उसके दोनों बेटों को कोई राहत कोर्ट की तरफ से नहीं मिली। अब हाईकोर्ट में भगोड़े याकूब कुरैशी और उसके दोनों बेटों की जमानत पर सुनवाई आगामी 24 मई को होगी।
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आज हाईकोर्ट में मेरठ पुलिस की ओर से अधिवक्ता ने हाईकोर्ट में याकूब कुरैशी और उसके दोनों बेटों की जमानत याचिका के खिलाफ अपना पक्ष रखा। जिसके बाद कोर्ट ने इस पर 24 मई की तारीख लगा दी। बता दें कि मीट माफिया और पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी अपनी पत्नी संजिदा और दोनों बेटों के साथ फरार है। पुलिस इनकी तलाश में दबिश दे रही है। याकूब कुरैशी के अधिवक्ता ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए अपना पक्ष रखा। लेकिन कोर्ट ने अब इस पर अब 24 मई सुनवाई की तिथि निश्वित की है।
मीट माफिया और फरार पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी और उनके परिवार की तलाश में पुलिस कई जगह दबिश डाल चुकी है। लेकिन याकूब कुरैशी और उसके परिवार का अभी तक कोई पता नहीं चल सका है। गत रात्रि कोतवाली पुलिस ने याकूब के बेटे फिरोज के ससुराल गाजियाबाद के पसौड़ा में दबिश दी थी। लेकिन वहां भी मीट माफिया याकूब कुरैशी का कुछ पता नहीं चल सका था।
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कोतवाली थाने में अब पुलिस ने याकूब कुरैंशी और उसके परिवार के खिलाफ थाने की जीडी में तस्करा डाल दिया है। पुलिस ने कई बार कोशिश की है कि कहीं से कोई सुराग मिले लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है कि किसी से याकूब के बारे में कोई जानकारी मिल सकी। याकूब कुरैशी के अधिवक्ता अनिल बख्शी ने बताया कि अब हाईकोर्ट में जमानत के लिए 24 मई की तारीख लगी है। आज मेरठ पुलिस और सरकारी अधिवक्ता ने अपना पक्ष हाईकोर्ट में पेश किया है।

