क्यों हुआ Rahul Gandhi का ट्विटर अकाउंट ससपेंड

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क्यों हुआ Rahul Gandhi का ट्विटर अकाउंट ससपेंड

कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गाँधी ( Rahul Gandhi )का ट्विटर अकाउंट अस्थाई रूप से हुआ निलंबित, कांग्रेस द्वारा ट्विटर पर ट्वीट करके दी गयी जानकारी। कांग्रेस ने कहा कि राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट अस्थायी रूप से निलंबित है और इसकी बहाली के लिए जरूरी प्रक्रिया चल रही है। कांग्रेस ने कहा कि ट्विटर अकाउंट बहाल होने तक वह सोशल मीडिया के दूसरे मंचों का उपयोग कर जनता की आवाज उठाते रहेंगे।

कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया, ‘‘ राहुल गांधी ( Rahul Gandhi ) का अकाउंट अस्थायी रूप से निलंबित हुआ है और इसकी बहाली के लिए जरूरी पक्रिया चल रही है।’’ उसने कहा, ‘‘अकाउंट बहाल होने तक वह सोशल मीडिया के दूसरे प्लेटफार्म के साथ आपके साथ जुड़े रहेंगे और लोगों के लिए अपनी आवाज उठाते रहेंगे और उनकी लड़ाई लड़ते रहेंगे।जय हिंद।’’

हालाँकि आपको बता दे की इस मामले की शुरुआत 6 अगस्त से शुरू हुई है जब राहुल गाँधी ( Rahul Gandhi ) ने दिल्ली कैंट की 9 वर्षीय रेप पीड़िता के परिवार वालो के साथ ट्विटर पर फोटो डाली। इस पोस्ट के बाद से ही ट्विटर पर बवाल मच गया और राहुल गाँधी के खिलाफ करवाई की मांग उठने लगी। हालाँकि ट्विटर ने शुक्रवार को ही राहुल गाँधी का पोस्ट डिलीट कर दिया जिसके बाद राहुल गाँधी ने इंस्टाग्राम का सहारा लिया। 

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मुश्किल में फसे राहुल गाँधी, हो रही है सख्त करवाई की माँग

आपको यह भी बतादे की इस मुद्दे ने एक नया रूप ले लिया है क्योंकि दिल्ली के एक वकील विनीत जिंदल ने दिल्ली पुलिस में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ( Rahul Gandhi ) के खिलाफ नांगल रेप पीड़िता की पहचान का कथित रूप से खुलासा करने की शिकायत दर्ज कराई है। विनीत जिंदल ने अपनी शिकायत में कहा था कि कांग्रेस सांसद ने अपने ट्विटर हैंडल पर पीड़िता के माता-पिता के साथ फोटो शेयर की और यह एक अपराध है क्युकी राहुल गाँधी ने सीधे तौर पर नाबालिग पीड़िता की पहचान का खुलासा किया है। 

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इसके अतिरिक्त शिकायतकर्ता ने दिल्ली पुलिस से राहुल गांधी के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज करने और सख्त कानूनी कार्रवाई करने की अपील की थी। शिकायत में आगे कहा गया था की राहुल गांधी ( Rahul Gandhi ) ने जो किया है, वो यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम की धारा 23, भारतीय दंड संहिता (IPC) की 228A की धारा 23, किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम के तहत गैर कानूनी है।

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