अब दूसरे देशों में अगर आप क्रेडिट कार्ड से भुगतान करेंगे तो उस पर 20 प्रतिशत टैक्स कलेक्शन एट सोर्स (TCS) चार्ज होगा।
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की सलाह के बाद सरकार ने इन बदलावों को सहमति दी है। नए नियम एक जुलाई से लागू होगा।
केंद्र सरकार ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के नियमों को बदला है।
सरकार ने बजट 2023 में विदेशी टूर पैकेज और एलआरएस की टीसीएस की मौजूदा दर 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत की थी।
शिक्षा और मेडिकल खर्चों को छोड़कर नई दर दर 1 जुलाई 2023 से लागू होगी। हालांकि, टीसीएस आप टैक्स रिटर्न में क्लेम कर सकते हैं।