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Credit card rule change: दूसरे देश में क्रेडिट कार्ड के भुगतान पर 20 फीसदी TCS चार्ज

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Credit Card rule change: केंद्र सरकार ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) के नियमों में बदलाव किया है। नियमों में बदलाव के बाद सरकार ने एक अधिसूचना जारी की है। जिसमें कहा गया है कि विदेश में क्रेडिट कार्ड से खर्च की गई रकम को लिब्रराइज्ड रेमिटेंस स्कीम LRS के दायरे में लाया जाएगा।

विदेश में क्रेडिट कार्ड का उपयोग करना अब जेब पर भारी पड़ेगा। सरकार ने क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। अब दूसरे देशों में अगर आप क्रेडिट कार्ड से भुगतान करेंगे तो उस पर 20 प्रतिशत टैक्स कलेक्शन एट सोर्स (TCS) चार्ज होगा। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की सलाह के बाद सरकार ने इन बदलावों को सहमति दी है। नए नियम एक जुलाई से लागू होगा।

केंद्र सरकार ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के नियमों को बदला है। सरकार ने बजट 2023 में विदेशी टूर पैकेज और एलआरएस की टीसीएस की मौजूदा दर 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत की थी। शिक्षा और मेडिकल खर्चों को छोड़कर नई दर दर 1 जुलाई 2023 से लागू होगी। हालांकि, टीसीएस आप टैक्स रिटर्न में क्लेम कर सकते हैं।

वित्त मंत्रालय ने जानकारी दी कि अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड से विदेश में होने वाला खर्च उदारीकृत धन-प्रेषण योजना (LRS) के दायरे में लाने को फेमा कानून में बदलाव करने का मकसद डेबिट एवं क्रेडिट कार्ड से भेजी धनराशि के कर संबंधी पहलुओं में समानता लाना है। इससे विदेश में खर्च की गई राशि पर लागू दरों पर (TCS) किया जा सकेगा।

अगर टीसीएस देने वाला व्यक्ति करदाता है तो वह अपने आयकर या अग्रिम कर देनदारियों के एवज में क्रेडिट या समायोजन का दावा कर सकता है। इस साल बजट में विदेशी टूर पैकेज एवं एलआरएस के तहत विदेश भेजे पैसे पर टीसीएस को पांच प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत करने का प्रस्ताव रखा गया था। नई कर दर एक जुलाई से प्रभावी होगी।

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