अंतरधार्मिक प्रेमी युगल को सुरक्षा देने का उत्तराखंड हाई कोर्ट ने दिया निर्देश

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उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने पुलिस को अंतरधार्मिक प्रेमी युगल को सुरक्षा देने का निर्देश दिया है, जिन्होंने अपनी शादी के लिए महिला की मां और कुछ राजनीतिक और धार्मिक संगठनों के विरोध का हवाला दिया है।

उधम सिंह नगर जिले के बाजपुर में हेयर कटिंग सैलून चलाने वाली शानू और बी.कॉम कर रही आकांक्षा कंधारी ने अपनी याचिका में कहा है कि वे वयस्क हैं और एक-दूसरे से प्यार करते हैं। उन्होंने याचिका में कहा कि वे एक-दूसरे से शादी करना चाहते हैं, लेकिन वे यह कदम उठाने से डरते हैं, क्योंकि आकांक्षा की मां और कुछ राजनीतिक और धार्मिक संगठन उनके विवाह का विरोध कर रहे हैं।

सोमवार को उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ ने बाजपुर थाने के एसएचओ को प्रेमी युगल को छह महीने तक सुरक्षा देने का निर्देश दिया, साथ ही पुलिस अधिकारी को छह महीने बाद स्थिति का आकलन करने और आवश्यक कदम उठाने को कहा।

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