RBI News: आरबीआई ने लखनऊ अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। RBI ने कहा है कि लखनऊ अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक वर्तमान जमाकर्ताओं को पूरा भुगतान करने में असमर्थ है। बैंक को अपने बैंकिंग कारोबार को आगे बढ़ाने की अनुमति दी गई तो सार्वजनिक हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
सहकारी बैंक के लिए परिसमापक नियुक्त करने का अनुरोध
पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाओं की कमी के चलते भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने लखनऊ अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक का बैंकिंग लाइसेंस को रद्द कर दिया है। RBI ने कहा कि उत्तर प्रदेश के सहकारिता आयुक्त और रजिस्ट्रार से बैंक को बंद करने और सहकारी बैंक के लिए एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करने का अनुरोध किया है।
बैंक के बंद होने पर प्रत्येक जमाकर्ता जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) से पांच लाख रुपए मौद्रिक सीमा तक जमा राशि के एवज में निकालने के हकदार होगे। जमाकर्ता को यह राशि बीमा दावा राशि के रूप में ही मिलेगी। बैंक की ओर से प्रस्तुत आंकड़ों के मुताबिक, 99.53 प्रतिशत जमाकर्ता डीआईसीजीसी से अपनी जमा राशि की पूरी राशि प्राप्त करने के हकदार हैं।
बैंकिंग व्यवसाय को आगे बढ़ाने की अनुमति नहीं
RBI ने कहा है कि लखनऊ अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक अपने वर्तमान जमाकर्ताओं को पूरा भुगतान करने में असमर्थ है। बैंक को बैंकिंग व्यवसाय को आगे बढ़ाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। इससे बैंक के ग्राहकों के अलावा सार्वजनिक हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसलिए इसका लाइसेंस रद्द करना ही उचित होगा। लखनऊ अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द होने से बैंक के खाता घारकों में हड़कंप मचा हुआ है। आरबीआई ने अश्वस्त किया है कि इससे बैंक के ग्राहकों को परेशान होने की जरूरत नहीं है।