कानपुर। बिकरू कांड में आरोपी बनाई गई नाबालिग खुशी दुबे पर आरोप तय कर दिए गए हैं। जिसका खुशी दुबे के अधिवक्ता ने विरोध किया। खुशी दुबे पर विस्फोटक अधिनियम के अंतर्गत भी आरोप तय हुए हैं। बिकरू कांड में आरोपी बनाई गई खुशी दुबे पर अदालत ने आरोप तय कर दिए गए हैं। स्पेशल जज पाक्सो अदालत ने यह आरोप तय किए हैं। जिसमे विस्फोटक अधिनियम का बचाव पक्ष की तरफ से विरोध किया गया है। मामले की अगली सुनवाई 13 अप्रैल को होगी। बिकरू गांव में दबिश देने गई पुलिस टीम पर कुख्यात बदमाश विकास दुबे और उसके साथियों ने फायरिंग करके सीओ सहित आठ पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी थी।
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जिस मामले में खुशी दुबे भी आरोपी है। नाबालिग होने के कारण खुशी दुबे का मामला पाक्सो अदालत में चल रहा है। बीते बुधवार को स्पेशल जज की कोर्ट ने खुशी दुबे पर आरोप तय किए हैं। खुशी दुबे के पक्ष में खड़े अधिवक्ता शिवाकांत दीक्षित ने विस्फोटक अधिनियम के आरोपों का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट पत्रावली में संलग्न नहीं है ऐसे में उस पर आरोप नहीं बनता है।

