मेरठ। जिले के चर्चित चेतन हत्याकांड (Chetan Murder Case) में चार दोषियों को आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड लगाया गया। रोहटा थाना क्षेत्र के गांव हसनपुर रजापुर में 2016 की जुलाई को चेतन हत्याकांड हुआ था। जिसने पुलिस को हिला दिया था। इस हत्याकांड की सुनवाई अपर जिला जज एवं विशेष जज (एससी-एसटी एक्ट) की कोर्ट में चल रही थी। जिसमें अपर जिला जज एवं विशेष जज एससी—एसटी एक्ट ने हत्या के मामले में चार दोषियों सुमित संजय, अशोक और प्रकाश निवासी हसनपुर रजापुर को दोषी करार दिया। इन सभी दोषियों केा आजीवन कारावास के अलावा 20 हजार का अर्थदंड भी लगाया है।
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एडीसीसी फौजदारी निशांत कुमार ने बताया कि वादी मीतन कुमार ने थाना सरूरपुर थाना में 13 जुलाई 2016 को एफआईआर दर्ज कराई थी। जिसमें उसका बड़ा भाई चेतन और उसकी मां सावित्री की जंगल से घास लाते समय चेतन की हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। कोर्ट में सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलील के बाद आरोपियों को दोषी करार देकर सजा सुनाई गई। चेतन की हत्या में उसकी मां सावित्री चश्मदीद गवाह थी। बाद में आरोपियों ने उसकी मां सावित्री और जीजा की भी गोली मारकर हत्या कर दी थी। उसके बाद से ही चेतन के भाई मीतन को पुलिस सुरक्षा मिली है। यह मामला काफी चर्चित रहा था। हर तारीख में कोर्ट में मीतन को कड़ी सुरक्षा के बीच लाया जाता था।

