प्रयागराज। भाजपा सरकार पार्ट टू में बाहुबलियों और उनके परिवार पर इस समय आफत आई हुई। जिन बाहुबलियों की जिले से लेकर प्रदेश तक कभी तूती बोलती थी आज या तो वो जेल में हैं या फिर भूमिगत हो चुके है। आज सपा के कददावर नेता और रामपुर के बाहुबलियों में गिने जाने वाले आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली तो अन्य बाहुबालियों का कोर्ट के फैसले पर विश्वास जागा है। इसी कड़ी में प्रयागराज के बाहुबली अतीक अहमद के बड़ा बेटा जो कि अभी तक फरार है उसको सीबीआई तक नहीं तलाश पाई है तो वहीं दूसरी ओर छोटे बेटे 50 हजारी अली को भी पुलिस गिरफ्तार करने में नाकाम रही है।
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छापेमारी के बाद भी अभी तक फरार अली की गिरफ्तारी नहीं हो सकी। वहीं अब अतीक अहमद के फरार इनामी बेटे अली अहमद ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अंतरिम जमानत अर्जी दाखिल की है। जिस पर आगामी 26 मई को हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह ने अंतरिम जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए दिया।
इलाहाबाद हाईकोर्ट में अली अहमद की याचिका पर सरकार ओर से हलफनामा दाखिल किया गया कि अली फरार चल रहा है। उस पर पहले से 25 हजार रुपये का इनाम घोषित है। इसके बाद आईजी रेंज ने इनामी राशि बढ़ाकर 50 हजार रुपये कर दी है। इसी के साथ उन पर जानलेवा,रंगदारी जैसे संगीन मामले चल रहे हैं जिनमें वह फरार है। इसलिए उसकी यह जमानत अर्जी निरस्त हो।
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बाहुबली अतीक अहमद के छोटे बेटे के खिलाफ मोहम्मद जीशान की ओर से करेली थाने में दिसंबर 2021 में रंगदारी और जानलेवा हमला करने का मामला दर्ज हुआ था। मौके पर उसके दो साथियों की गिरफ्तारी हुई। उसके बाद से ही अतीक अहमद का बेटा अली अहमद फरार है। आरोप है कि फरार अली और उसके साथी असाद ने फायर वादी जीशान की जान लेने की कोशिश की थी।

