UP Government ने लिया बड़ा फैसला, 49 साल पुराने सिनेमाघरों में अब ख़त्म हुआ धूम्रपान संबंधी कानून

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UP Government ने लिया बड़ा फैसला, 49 साल पुराने सिनेमाघरों में अब ख़त्म हुआ धूम्रपान संबंधी कानून

UP Government ने सिनेमाघरों में धूम्रपान संबंधी 49 साल पुराना कानून को खत्म करने का फैसला लिया है।उत्तर प्रदेश सरकार का मानना है कि मौजूदा समय में इस कानून की कोई आवश्यकता नहीं है। multiplex और सिनेमा हॉल में धूम्रपान को लेकर चलचित्र अधिनियम प्रभावी रूप से जारी है। और एक प्रतिबंध के लिए दो कानूनों की कोई जरूरत नहीं है इससे संबंधित प्रस्ताव को बुधवार को Cabinet की बैठक में मंजूरी दे दी गई है।

UP Government ने प्रदेश के सिनेमाघरों में धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने के लिए यूपी धूम्रपान निषेध (सिनेमाघर) अधिनियम 1952 बनाया था। इस अधिनियम के अंतर्गत Movie Halls में फिल्म दिखाए जाने के दौरान Smoking पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया था।

इस दौरान Smoking करते हुए पाए जाने पर 50 रुपये Fine लगाने की व्यवस्था की गई थी। मौजूदा समय Multiplex और Single Screen वाले सिनेमाघरों के लिए Smoking पर प्रतिबंध को लेकर अलग से चलचित्र अधिनियम बना हुआ है। इसीलिए इस अधिनियम का कोई वाजिब उपयोगिता नहीं दिखती इसीलिए इसे समाप्त कर दिया गया है ।

Yogi Government ने 6 जिलों में पुलिस विभाग के जर्जर हो चुके थाने और आवासीय भवनों को गिराने का फैसला लिया है। इससे संबंधित प्रस्ताव को Cabinet ने मंजूरी दे दी है। प्रस्ताव के अनुसार राजधानी लखनऊ में सुरक्षा विभाग के जर्जर भवन, रायबरेली के थाना ऊंचाहार और पुलिस लाइन के जर्जर आवासीय भवन को ध्वस्त किया जाएगा।

इसके अलावा Kanpur Nagar के Reserve Police Line और Traffic Police Line में बैरक, लखीमपुर में पुलिस लाइन में जर्जर भवन, फतेहगढ़ के थाना कमालगंज का प्रशासनिक भवन और आगरा थाना जैतपुर परिसर में स्थित आवासीय भवनों को गिराने का फैसला लिया गया है।

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सहारनपुर में बनने वाले सहारनपुर राज्य University का नाम Maa Shakumbhari Devi State University होगा। UP Cabinet की बुधवार को आयोजित बैठक में University का नाम बदलने का प्रस्ताव मंजूर किया गया। प्रदेश में BJP की सरकार बनने के बाद सबसे पहले सहारनपुर में राज्य यूनिवर्सिटी स्थापित करने का निर्णय लिया गया था।

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Cabinet ने UP Democracy Fighter Award Act-2016 की धारा 6 की उपधारा-1 में परंतुक-2 को बढ़ाए जाने के प्रस्ताव को सहमति दे दी है। इसके तहत अगर मृत लोकतंत्र सेनानी की उत्तराधिकारी पत्नी या पति लोकतंत्र सेनानी की मृत्यु के 3 माह के अंदर आवेदन करते हैं, तो उन्हें लोकतंत्र सेनानी की मृत्यु के अगले दिन से सम्मान राशि व सुविधाएं प्रदान की जाएंगी |

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