- ओमिक्राॅन वैरिएंट पर नई गाइडलाइन जारी कर सकती है यूपी सरकार
लखनऊ। कोरोना के ओमिक्राॅन वैरिएंट के खतरे ने केंद्र और राज्य सरकारों को चिंता में डाल दिया है। खुद पीएम मोदी इस खतरनाक संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिये निर्देश दे रहे हैं। वहीं ओमिक्राॅन वैरिएंट के खतरे को देखते हुए यूपी में फिर से प्रतिबंध लगाये जाने की आशंका बलवती हो रही है। सूत्रों के अनुसार जल्द ही यूपी सरकार कोरोना के नये स्वरूप को रोकने के लिये नयी गाइडलाइन जारी कर सकती है। कोरोना गाइडलाइन की भांति इसकी शर्तें भी कड़ी होने जा रही हैं।
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कोरोना के ओमिक्राॅन वैरिएंट से बचाव के लिए यूपी सरकार अलर्ट मोड पर है। दक्षिण अफ्रीका से बेंगलुरू पहुंचे दो यात्री कोविड पाॅजिटिव मिलने के बाद सरकार ने सर्तकता बढ़ा दी है। हालांकि ये दोनों ओमिक्राॅन वैरिएंट से संक्रमित नहीं मिले। लेकिन अब स्वास्थ विभाग आगरा, मथुरा, बनारस आने वाले विदेशी पर्यटकों का पूरा ब्योरा रखेगा। खाड़ी देश से लोग सीधे लखनऊ एयरपोर्ट पर आते हैं। संक्रमित देशों से फ्लाइट के जरिए आने वाले यात्री पर निगाह रखी जायेगी। विदेशों से आने वाले यात्री 15 दिन की सर्विलांस में होंगे। एयरपोर्ट पर आने वाले हर यात्री की जांच करने के साथ जीनोम टेस्ट कराने के निर्देश दिए गए हैं।
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ओमिक्राॅन वैरिएंट से बचाव के लिये जल्द जारी की जाने वाली नयी गाइडलाइन में सिनेमा हाॅल, थिएटर, मैरिज हाॅल में 50 प्रतिशत क्षमता और खुले में आयोजन क्षमता के 25 प्रतिशत लोगों को ही शामल करने की अनुमति दी जायेगी। वहीं कोरोना वैक्सीन न लगवाने वाले लोगों पर प्रतिबंध और कड़ें होंगे। बिना कोरोना का टीका लगवाये बिना सार्वजनिक वाहनों में सफर करने पर पांच सौ रुपये जुर्माना लगाया जा सकता है। वहीं सार्वजनिक वाहन चलाने वाले ड्राइवर और कंडक्टर पर 500 रुपए और परिवहन के मालिक पर 1000 रुपए का जुर्माना हो सकता है। माॅल, व्यापारिक प्रतिष्ठान और दुकानों पर दोनों डोज लगवाने वालों को ही जाने की अनुमति दी जायेगी।

