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1 जुलाई से बदल गए ये नियम: टिकट से लेकर गैस तक, जानिए क्या पड़ेगा असर आपकी जेब पर

These rules changed from July 1

न्यूज़ डेस्क – हर महीने की पहली तारीख कुछ नए बदलाव लेकर आती है — और इस बार भी ऐसा ही है। 1 जुलाई से ट्रेन टिकट, एलपीजी गैस, पैन कार्ड, क्रेडिट कार्ड और टैक्स से जुड़े कई नियमों में बदलाव हुए हैं।

ट्रेन का टिकट हुआ थोड़ा महंगा

अब लंबी दूरी (1000 किमी से ज्यादा) की यात्रा करने पर ट्रेन टिकट पर थोड़ा ज्यादा खर्च करना पड़ेगा।

नॉन AC टिकट: 1 पैसे प्रति किमी ज्यादा

AC टिकट: 2 पैसे प्रति किमी ज्यादा
500 किमी से कम की दूरी पर कोई बदलाव नहीं है।

तत्काल टिकट बुकिंग के लिए अब आधार जरूरी

अब IRCTC से तत्काल टिकट बुक तभी कर पाएंगे जब आपका अकाउंट आधार से लिंक होगा। OTP भी आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर आएगा।

एजेंट तत्काल टिकट खुलने के पहले 30 मिनट तक टिकट बुक नहीं कर पाएंगे।

पैन कार्ड के लिए अब आधार अनिवार्य

अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है, तो अब पैन कार्ड नहीं बनेगा।

पहले से जिनके पास पैन है, उन्हें 31 दिसंबर 2025 तक आधार से लिंक कराना होगा।

नहीं किया तो 1 जनवरी 2026 से पैन बेकार हो जाएगा।

क्रेडिट कार्ड और ATM निकासी पर नियम बदले

ICICI, Kotak, HDFC और Axis जैसे बैंकों ने

GST रिटर्न फाइलिंग होगी और सख्त

ITR फाइल करने की डेडलाइन बढ़ी

31 जुलाई की जगह अब 15 सितंबर तक कर सकते हैं ITR फाइल।

सैलरी वाले लोगों को 46 दिन की राहत मिली है।

क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट अब BBPS से ही होगा

RBI ने कहा है कि सभी क्रेडिट कार्ड बिल अब भारत बिल पेमेंट सिस्टम (BBPS) से ही भरे जाएंगे।

PhonePe, BillDesk जैसे ऐप्स पर असर पड़ सकता है।

दिल्ली में पुरानी गाड़ियों को नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल

15 साल पुरानी पेट्रोल और 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियां अब दिल्ली में ईंधन नहीं भरवा सकेंगी।

पकड़े जाने पर गाड़ी सीधा स्क्रैप यार्ड और जुर्माना भी लगेगा।

₹10,000 (चार पहिया)

₹5,000 (दो पहिया)

कमर्शियल गैस सस्ती हुई, घरेलू सिलेंडर जस का तस

19 किलो वाला कमर्शियल सिलेंडर अब ₹58.50 सस्ता हो गया है।

दिल्ली में नई कीमत: ₹1665

घरेलू गैस (14.2 किलो) की कीमतों में कोई बदलाव नहीं।

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