जीएसटी एमनेस्टी योजना: वस्तु एवं सेवा कर GST से जुड़ी एक बड़ी योजना की आखिरी तारीख नजदीक है. करदाताओं को जीएसटी माफी योजना की विस्तारित समय सीमा का लाभ मिल सकता है जिसके माध्यम से वे GST -4, GST -9 और GST -10 में लंबित रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। यह योजना विलंब शुल्क में सशर्त छूट/कमी के साथ आती है, जिसका लाभ वे करदाता उठा सकते हैं जिन्हें सीजीएसटी अधिनियम की धारा 62 के तहत मूल्यांकन आदेश प्राप्त हुआ है।
समय 31 अगस्त 2023 तक ही है
हाल ही में इससे जुड़ा एक नोटिफिकेशन आया था जिसमें बताया गया था कि इस GST माफी योजना की आखिरी तारीख 30 जून 2023 से बढ़ाकर 31 अगस्त 2023 कर दी गई है. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने फाइल करने वालों को समय दिया है इस जीएसटी माफी योजना के तहत GST-4, GST-9 और GST-10 में लंबित रिटर्न। इसलिए यह ध्यान रखने वाली बात है कि इसके लिए सिर्फ 6 दिन ही बचे हैं.
GST माफी योजना क्या है?
सामान और सेवाएं प्रदान करने वाले दुकानदारों, संस्थानों को समय पर सभी नियमों का पालन करते हुए तय समय सीमा के भीतर GST (वस्तु एवं सेवा कर) का भुगतान करना होगा। यदि इसकी समय सीमा समाप्त हो जाती है, तो करदाताओं को जीएसटी फाइलिंग की समय सीमा चूकने की स्थिति में जुर्माना देना होगा। ऐसे परिणामों से बचने के लिए, सरकार ने GST माफी योजना शुरू की थी, जिसके तहत करदाता भारी जुर्माना चुकाए बिना अपने लंबित जीएसटी रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।
स्कीम 1: माफी योजना के तहत, GST-4, GST-9 और GST-10 में लंबित रिटर्न के लिए विलंबित दंड में सशर्त छूट/कमी के साथ जीएसटीआर दाखिल करने के लिए यह उपलब्ध है।
स्कीम 2: उन करदाताओं की मदद के लिए जिनका GST पंजीकरण टैक्स रिटर्न दाखिल न करने के कारण रद्द कर दिया गया है। इसके तहत, करदाता GST पंजीकरण को रद्द करने के लिए आवेदन कर सकते हैं जो पहले दाखिल नहीं किया जा सका था।
स्कीम 3: यह छूट उन करदाताओं के लिए उपलब्ध है जिन्होंने मूल्यांकन आदेश के 30 दिनों के भीतर संबंधित रिटर्न दाखिल नहीं किया है। हालाँकि, यह केवल उन लोगों के लिए है जिन्होंने इसे ब्याज और विलंब दंड के साथ एक निश्चित तिथि तक दाखिल किया है। इसके अलावा अपील दायर करने या अपील पर फैसला आने पर भी यह लाभ मिलता है.

