Manipur Violence: सुप्रीम कोर्ट ने आज बुधवार को मणिपुर सरकार और कानून प्रवर्तन एजेंसियों को आदेश जारी किए। जिसमें कहा कि वे हिंसा प्रभावित राज्य में सभी स्त्रोतों से हथियारों की बरामदगी पर स्थिति रिपोर्ट जल्द दाखिल करें। सुप्रीम कोर्ट ने आज बुधवार को मणिपुर सरकार और कानून प्रवर्तन एजेंसियों हिंसा प्रभावित राज्य में सभी स्त्रोतों से हथियारों की बरामदगी पर स्थिति रिपोर्ट मांगी है।
खंडपीठ ने मणिपुर के मुख्य सचिव के हलफनामे का संज्ञान लिया
मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेपी पारदीवाला और न्यामूर्ति मनोज मिश्रा की खंडपीठ ने मणिपुर के मुख्य सचिव के हलफनामे का संज्ञान लिया। मणिपुर के मुख्य सचिव ने अपने हलफनामे में कहा था कि आर्थिक नाकेबंदी का सामना कर रहे लोगों के लिए भोजन और दवाओं जैसी बुनियादी वस्तुओं की कमी नहीं है।
राहत शिविरों में चिकन पॉक्स और खसरा का प्रकोप नहीं
राज्य के शीर्ष अधिकारी ने कहा कि राहत शिविरों में चिकन पॉक्स और खसरा का प्रकोप नहीं है। जैसा कि याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों ने मणिपुर में राहत शिविरों की स्थिति को लेकर आरोप लगाया है। मणिपुर के मुख्य सचिव ने राशन और आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता और मोरेह में खसरा और चिकनपॉक्स के कथित प्रकोप से निपटने को लेकर एक हलफनामा दायर किया है।
सुप्रीम कोर्ट पीठ ने कहा कि मुख्य सचिव ने नौ शिविरों में राशन वितरित करने के लिए उठाए कदमों की जानकारी दी है। यदि विशिष्ट उदाहरणों के संबंध में कोई शिकायत मौजूद है, तो इसे जिला प्रशासन के ध्यान में लाना चाहिए। ऐसी किसी शिकायत का शीघ्रता से निपटान किया जाना चाहिए। हथियारों की बरामदगी के मुद्दे पर पीठ ने कहा कि सरकार द्वारा इस कोर्ट को स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। रिपोर्ट केवल इस अदालत को उपलब्ध कराई जाएगी।
मणिपुर में राहत और पुनर्वास कार्यों की निगरानी
पीठ ने कई नए निर्देश जारी करते हुए केंद्रीय गृह सचिव को निर्देश दिया, वह मणिपुर में राहत और पुनर्वास कार्यों की निगरानी के लिए शीर्ष अदालत द्वारा नियुक्त तीन सदस्यीय समिति की अध्यक्ष न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) गीता मित्तल से संपर्क करें। जिससे समिति के कामकाज में मदद के लिए विशेषज्ञों के नामों को अंतिम रूप दिया जा सके। अदालत ने राज्य सरकार को एक अधिकारी नामित करने का निर्देश दिया, जिसके साथ समिति काम करने के लिए बातचीत कर सके।
पीठ ने मणिपुर की सरकार को स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। जिसमें राज्य पीड़ित मुआवजा योजना को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए) योजना के बराबर लाने के लिए उठाए गए कदमों का विवरण हो।