Nuh violence: नूंह में हुई हिंसा के विरोध में विश्व हिंदू परिषद ने देश में दिल्ली और यूपी में जगह-जगह विरोध प्रदर्शन और रैली निकाली। मेरठ में भी विहिप ने हिंसा के आरोपियों का पुतला फूंका है। विश्व हिंदू परिषद के प्रदर्शनों और रैलियों पर रोक लगाने की मांग को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने विश्व हिंदू परिषद की रैलियों पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। बता दें कि हरियाणा के नूंह में हिंसा के विरोध में विश्व हिंदू परिषद ने आज देश भर में जगह-जगह विरोध प्रदर्शन और रैली निकाली। विश्व हिंदू परिषद की इन रैलियों और प्रदर्शन पर रोक लगाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। दायर याचिका पर जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवीएन भट्टी की पीठ ने सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट अब 4 अगस्त को मामले की सुनवाई होगी।
विहिप के प्रदर्शन और रैलियों की वीडियोग्राफी कराने का आदेश
विहिप के प्रदर्शन और रैलियों को रोकने के लिए वरिष्ठ वकील सीयू सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। दायर याचिका में कहा गया कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल देश में विरोध प्रदर्शन और रैली निकाल रहे हैं। याचिका में इस मामले पर जल्द सुनवाई की मांग की गई। याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने विरोध प्रदर्शनों पर रोक लगाने से मना कर दिया। वहीं कोर्ट ने कहा कि विरोध प्रदर्शन के दौरान भड़काऊ बयानबाजी या कोई हिंसा नहीं होनी चाहिए। कोर्ट ने सीसीटीवी कैमरों से विरोध प्रदर्शनों की निगरानी करने और वीडियोग्राफी के आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त सुरक्षाबलों की तैनाती की जाए।
नूंह हिंसा के विरोध में विहिप का प्रदर्शन और रैलियां
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आदेश सभी राज्यों पर लागू होगा। बता दें कि हरियाणा के नूंह में धार्मिक यात्रा के दौरान दो समुदायों के बीच हिंसक झड़पें हुई थी। नूंह हिंसा में छह लोगों की मौत हो गई है। बड़ी संख्या में लोग घायल हैं। नूंह, मेवात, गुरुग्राम और आसपास के जिलों में तनाव बना हुआ है। धार्मिक यात्रा पर हमले के विरोध में आज दो अगस्त को विश्व हिंदू परिषद ने देशभर में धरना-प्रदर्शन का एलान किया था। विहिप ने हिंसा में मारे गए लोगों के परिजनों को एक-एक करोड़ रुपए मुआवजा और घायलों को 20 लाख रुपए की आर्थिक मदद की मांग की है। विहिप की मांग है कि जो गाड़ियां और बसें नष्ट की गई हैं। उनके मालिकों को पूरी क्षतिपूर्ति दी जाए।