Breaking News: स्कूल ड्रेस में छात्रों के मॉल और पार्कों में प्रवेश पर प्रतिबन्ध!

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उत्तर प्रदेश के मॉल और पार्कों में स्कूल यूनिफार्म में छात्र-छात्राओं को अब प्रवेश नहीं मिलेगा, उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को पत्र जारी कर इस तरह का निर्देश जारी किया है. आयोग की सदस्य डॉ. शुचिता चतुर्वेदी द्वारा जिलाधिकारियों को जारी इस पत्र के अवगत कराया गया है कि स्कूल ड्रेस में किसी भी छात्र-छात्रा को मॉल या पार्क में प्रवेश करने पर प्रतिबन्ध को सुनिश्चित किया जाय.

डॉ चतुर्वेदी ने पत्र में निर्देश दिया है कि न केवल मॉल या पार्क बल्कि सभी पब्लिक प्लेस पर स्कूल ड्रेस में छात्रों के प्रवेश पर न दिया जाय. आयोग ने कहा है कि आम तौर पर देखा जा रहा है कि सार्वजानिक स्थलों पर स्कूल टाइमिंग में छात्र और छात्राएं घुमते नज़र आ रहे हैं, यह बच्चे स्कूल न जाकर मॉल और पार्कों में घुमते नज़र आ रहे हैं, इसपर रोक लगाना अत्यंत ज़रूरी है.  

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बता दें कि उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग राज्य सरकार की एक संस्था है जो बाल अधिकारों और बाल हितों को लेकर काम करती है. संस्था बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग समय समय पर कई कार्यक्रम भी आयोजित करती है. हालांकि इस तरह का फरमान क्यों जारी किया गया है इसका आयोग की तरफ से अब तक कोई जवाब नहीं मिला है. अब देखना है कि प्रशासन इस फरमान को किस प्रकार लागू करता है

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