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मां के दूध का व्यवसायीकरण करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई, FSSAI की चेतावनी

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भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने शुक्रवार को मानव दूध और उसके उत्पादों पर सख्त चेतावनी जारी की। इसके साथ ही यह भी कहा गया कि मां के दूध का व्यवसायीकरण किया जा रहा है, जो किसी भी तरह से उचित नहीं है और सरकारी संस्था इसकी अनुमति नहीं देती है. यदि ऐसा किया गया तो ऐसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

एक सलाहकार नोट में कहा गया है, “इस कार्यालय को मानव दूध और उसके उत्पादों के व्यावसायीकरण के संबंध में विभिन्न पंजीकृत समितियों से आवेदन प्राप्त हो रहे हैं। इस संबंध में, यह ध्यान दिया जा सकता है कि एफएसएसएआई ने एफएसएस अधिनियम, 2006 के तहत मानव दूध के प्रसंस्करण और बिक्री के आदेश जारी किए हैं। बनाए गए नियमों/विनियमों के तहत दूध की अनुमति नहीं है”।

इसमें कहा गया कि वह सभी प्रकार के मानव दूध और उसके उत्पादों के व्यावसायीकरण की अनुमति नहीं देता है, इसके विपरीत, वह इस पर प्रतिबंध लगाता है। नोट में कहा गया है कि अगर किसी भी नियम का उल्लंघन किया जाता है तो फूड बिजनेस ऑपरेटर्स (FBO) के खिलाफ FSS एक्ट, 2006 के तहत कार्रवाई की जाएगी. इससे जुड़े नियमों और कानूनों की बात की गई है.

एफएसएसआई ने लाइसेंसिंग प्रशासनिक कार्यालय को यह भी आदेश दिया कि किसी भी प्रकार का मानव दूध बेचने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। केंद्रीय और राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकारी यह सुनिश्चित करते हैं कि मानव दूध/स्तन दूध बेचने वाले एफबीओ को किसी भी तरह से पंजीकृत या लाइसेंस प्राप्त नहीं होना चाहिए।

राष्ट्रीय स्तर पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार दान किए गए मानव दूध का उपयोग किसी भी तरह से व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए नहीं किया जाना चाहिए। जबकि इसका उचित उपयोग नवजात शिशुओं और नवजात शिशुओं को होना चाहिए, जिन्हें बचपन में मां के दूध की सख्त जरूरत होती है। यह कार्य व्यापक स्तनपान प्रबंधन केंद्र के अंतर्गत होना चाहिए।

इसके साथ ही यह भी बताया गया कि दानदाता बिना किसी वित्तीय लाभ के स्वेच्छा से और निःशुल्क मानव स्तनपान कराएगा। सरकारी नियमों के अनुसार, दान किए गए दूध का उपयोग नवजात शिशुओं और अस्पताल में अन्य माताओं के शिशुओं को खिलाने के लिए नि:शुल्क किया जाना है।

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