यूपी में खाने की सामग्री पर थूकना या मानव अपशिष्ट मिलाना होगा गैर ज़मानती अपराध

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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार भोजन में थूकने और अन्य अस्वच्छ प्रथाओं की घटनाओं में कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए दो अध्यादेश लाने की तैयारी में है। खाद्य स्टॉल के लिए अपने मालिकों के नाम प्रदर्शित करना अनिवार्य करने के बाद, सरकार ‘छद्म और सद्भाव विरोधी गतिविधियों की रोकथाम और थूकने पर रोक अध्यादेश 2024’ और ‘यूपी खाद्य संदूषण रोकथाम (उपभोक्ता को जानने का अधिकार) अध्यादेश 2024’ लाने की तैयारी में है, जिसमें थूकने या अन्य अस्वच्छ प्रथाओं सहित भोजन के साथ छेड़छाड़ करने वालों के लिए सख्त दंड का प्रावधान होगा।

उम्मीद है कि अध्यादेश जल्द ही लागू हो जाएँगे, जिससे उपभोक्ताओं के लिए उनके भोजन की तैयारी और हैंडलिंग के बारे में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 15 अक्टूबर की देर रात अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह दीपक कुमार, आशीष सिंह (गृह विभाग), संजीव गुप्ता (गृह सचिव डीजीपी) और अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की।

पिछले महीने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक दुकानदार को गुस्साए स्थानीय लोगों ने पीटा था, क्योंकि उसने ग्राहकों को कथित तौर पर मूत्र मिला हुआ फलों का जूस परोसा था। एक अन्य मामले में सहारनपुर से एक वायरल वीडियो में एक किशोर को रोटी पर थूकते हुए दिखाया गया था। इसके परिणामस्वरूप प्रतिष्ठान के मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया।

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