मुंबई: चक्रवाती तूफान निसर्ग को देखते हुए मुंबई में धारा 144 लागू कर दी गई है, जिसके तहत सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी व्यक्ति की उपस्थिति या आवाजाही पर रोक होगी। यह आदेश आज आधी रात से लेकर कल दोपहल 12 बजे तक लागू रहेगा।
धारा 144 लगाने की घोषणा
ग्रेटर मुंबई पुलिस आयुक्त आदेश जारी कर सीआरपीसी की धारा 144 लगाने की घोषणा की है। इसके तहत समुद्र से लगते समुद्री तटों, सैरगाह, पार्क जैसे सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी व्यक्ति की उपस्थिति या आवाजाही की अनुमति नहीं होगी। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आइएमडी) ने कहा है कि चक्रवाती तूफान निसारगा महाराष्ट्र के समुद्री तट की ओर बढ़ रहा है। यह तूफान बुधवार यानी तीन जून को मुंबई पहुंचने की संभावना है। तूफान से संभावित तबाही से निपटने के लिए एनडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं।
इन क्षेत्रों में असर होगा
आइएमडी के अनुसार पूर्वी-मध्य अरब सागर में पणजी से 300 किलोमीटर दूर पश्चिम-दक्षिण पश्चिम और मुंबई से 550 किलोमीटर दूर दक्षिण-दक्षिण पश्चिम और सूरत से 770 किलोमीटर दूर दक्षिण-दक्षिण पश्चिम में दबाव क्षेत्र बन रहा है। आइएमडी ने सलाह दी है कि मछुआरे अरब सागर, लक्षद्वीप क्षेत्र और केरल के तटीय क्षेत्र में अगले 48 घंटे तक समुद्र में न जाएं। पूर्व-मध्य अरब सागर के साथ कर्नाटक-गोवा तटीय क्षेत्र में तीन जून तक, महाराष्ट्र से लगे पूर्व-मध्य अरब सागर और गुजरात से लगे उत्तर-पूर्व अरब सागर में तीन-चार जून तक समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है।
महाराष्ट्र में नौ टीमें तैनात
चक्रवाती तूफान की संभावना को देखते हुए नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स (एनडीआरएफ) ने महाराष्ट्र में 9 टीमें तैनात की हैं। इनमें से मुंबई में तीन, पालघर में दो, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग में एक-एक टीम तैनात की गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने निसारगा से निपटने के लिए तैयारियों पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। चक्रवात के 3 जून को महाराष्ट्र और गुजरात के कुछ हिस्सों में टकराने की उम्मीद है।

