SEBI New Ruls: सेबी ने IPO की लिस्टिंग के लिए बड़ा फैसला किया है। सेबी के इस फैसले के मुताबिक अब आईपीओ की लिस्टिंग छह दिन नहीं बल्कि तीन दिन होगी। सेबी ने बयान में कहा कि अब आपीओ की बोली बंद होने के बाद लिस्टिंग की समय सीमा छह दिन की बजाय तीन दिन की गई है।
मार्केट रेगुलेटर SEBI ने आईपीओ की लिस्टिंग के लिए नया नियम जारी किया है। सेबी का ये निर्णय निवेशकों के लिए अच्छी खबर है। अब आईपीओ की लिस्टिंग की समय सीमा सेबी ने घटाकर आधी कर दी है। सेबी ने एक बयान में कहा कि अब आईपीओ बोली बंद होने के बाद लिस्टिंग समय सीमा को छह दिन के बजाए तीन दिन कर दिया है। यहां T का मतलब IPO की bid closed होने की Date है।
मार्केट रेगुलेटर सेबी के बयान के मुताबिक, सेबी इस नई समय सीमा को दो चरणों में लागू करेगी। पहला 1 सितंबर, 2023 या उसके बाद खुलने वाले आईपीओ के लिए ये नियम स्वैच्छिक होगा। दूसरा, एक दिसंबर 2023 से जो कि इसके बाद के आईपीओ के लिए ये नियम अनिवार्य होगा।
SEBI New Ruls लागू होने से व्यापार करने में आसानी
सेबी के फैसले से सुनिश्चित होगा कि कंपनियों के पास आईपीओ के माध्यम से जुटाई पूंजी तेजी से पहुंचे। इसके लागू होने से व्यापार करने में आसानी होगी। इससे निवेशकों को निवेश के लिए जल्द क्रेडिट और लिक्विडिटी का मौका मिलेगा। सेबी ने ये फैसला बड़े निवेशकों और ट्रांसफर एजेंट, ब्रोकर और वितरकों के अलावा बैंकों सहित विभिन्न हितधारकों के साथ चर्चा करने के बाद लिया है।
बता दें कि सेबी की बोर्ड मीटिंग में कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। निदेशक मंडल की बैठक ने कुल सात प्रस्तावों को मंजूरी दी है।
इसके साथ सेबी ने पारदर्शिता को बढ़ाते हुए कुछ कैटेगरी के विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के लिए खुलासा जरूरतों को बढ़ाने का फैसला लिया है।
अभी नियमों के अनुसार, रजिस्ट्रार बोली खत्म होने के 3 दिन बाद शेयरों अलॉटमेंट करते हैं। इसके बाद उसे संबंधित स्टॉक एक्सचेंजों के पास मंजूरी के लिए भेजा जाता हैं। SEBI के नए नियम की नई Time Limit के मुताबिक उन्हें अब यह बोली खत्म होने के Next day Evening 6 बजे से पहले करना होगा। मौजूदा नियम के मुताबिक कंपनियां बोली खत्म होने के 5वें दिन स्टॉक एक्सचेंजों के पास शेयर ट्रेडिंग की मंजूरी लेने के लिए लिस्टिंग सब्मिट करती हैं। लेकिन अब प्रस्तावित नियम के अनुसार, उन्हें बोली खत्म के दूसरे दिन शाम 6.30 बजे तक ये लिस्टिंग सब्मिट करनी होगा।

