नई दिल्ली। बाजार नियामक SEBI ने सोशल मीडिया पर बिना रजिस्ट्रेशन के शेयर बाजार में निवेश की सलाह देने वालों पर शिकंजा कसना शुरू किया है। सेबी ने ऐसी चार कंपनियों पर कार्रवाई की है। ये कंपनियां निवेशकों को शेयरों की खरीद-बिक्री की सलाह दे रही थीं।
नियमों के अनुसार इन कंपनियों पर प्रतिभूति बाजार में कारोबार करने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने के साथ जुर्माना भी लगाया जा सकता है। साथ ही इस तरह की गलत सलाह से जो भी कमाई की गई है। उसे भी लौटाना पड़ सकता है।
हालांकि, अभी सेबी इन सबकी जांच कर रहा है। सेबी ने एक साल में ऐसे चार आदेश पास किए हैं। इनका मकसद खुदरा निवेशकों को बचाना है और ऐसे गैरपंजीकृत लोगों की वित्तीय सलाहों पर नकेल कसना है। नियमों के मुताबिक, शेयरों की खरीद फरोख्त की सलाह वही दे सकते हैं, जो सेबी में पंजीकृत हैं।
F&O में 500 फीसदी बढ़ गए खुदरा निवेशक
सेबी के मुताबिक, देश के फ्यूचर एंड ऑप्शन F&O बाजार में खुदरा निवेशकों की संख्या वित्त वर्ष 2018-19 से 2021-22 के बीच 500 फीसदी बढ़ गई है। इस दौरान हर 10 में से 9 निवेशकों को घाटा हुआ है। सेबी ने स्टॉक एक्सचेंजों और एसेट मैनेजमेंट कंपनियों से भी कहा है कि वे ऐसे गैरपंजीकृत समूहों की पहचान करें, जो ऑनलाइन निवेश की सलाह दे रहे हैं।
गुरुवार के ट्रेडिंग सेशन के दौरान अदाणी ट्रांसमिशन के शेयरों में 5 प्रतिशत की बढ़त जबकि HAL के शेयरों में 5 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई थी। गुरुवार के दिन बाजार की बिकवाली के जिम्मेदार बैंकिंग और आईटी सेक्टर के शेयर रहे थे। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में ज्यादा गिरावट दिखी थी।