आर जी कर केस: सजाये मौत से बचा संजय रॉय, उम्र कैद की मिली सज़ा

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कोलकाता की एक अदालत ने सोमवार को संजय रॉय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, जो सरकारी आर जी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ड्यूटी पर मौजूद एक डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के मामले में दोषी है।

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने सोमवार को अदालत में कहा कि रॉय द्वारा किया गया अपराध “दुर्लभतम मामलों” में से एक है और उसे इसके लिए मृत्युदंड दिया जाना चाहिए। सीबीआई ने यह भी उल्लेख किया कि मामले में पीड़ित प्रशिक्षु डॉक्टर समाज के लिए एक संपत्ति था और एक मेधावी छात्र था।

यह तब हुआ जब अदालत ने सीबीआई से रॉय को दी जाने वाली सजा पर उसके विचार पूछे। सीबीआई को जवाब देते हुए, आरोपी के वकील ने कहा कि यह दुर्लभतम मामलों में से दुर्लभतम नहीं है। “उन्होंने (सीबीआई) उल्लेख किया कि यह दुर्लभतम मामलों में से दुर्लभतम है, लेकिन ऐसा नहीं था। आपको सबूत पेश करने होंगे कि इस व्यक्ति को सुधारा नहीं जा सकता क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सुधार के बारे में बात की है,” आरोपी के वकील ने तर्क दिया।

इस बीच, पीड़िता के माता-पिता ने मृत्युदंड की मांग की। संजय रॉय का हवाला देते हुए डॉक्टर के माता-पिता के वकील ने कहा, “उस रात इस व्यक्ति की हरकत से पता चलता था कि वह कहां जा रहा था। उसे दोषी पाया गया है।” रॉय को आर जी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की एक ऑन-ड्यूटी डॉक्टर के बलात्कार और हत्या का दोषी ठहराया गया था। जिन आरोपों के तहत रॉय को दोषी ठहराया गया है, उनमें न्यूनतम आजीवन कारावास की सजा है, जबकि अधिकतम मृत्युदंड हो सकता है। रॉय की मां, जो 18 जनवरी को अदालत द्वारा रॉय को दोषी ठहराए जाने के बाद मीडिया से बात करने से कतरा रही थीं, ने संवाददाताओं से कहा कि एक महिला और तीन बेटियों की मां होने के नाते वह पीड़िता की मां की पीड़ा और दर्द को समझ सकती हैं।

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