JEE-NEET परीक्षा पर सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका खारिज

एजुकेशनJEE-NEET परीक्षा पर सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका खारिज

Date:


JEE-NEET परीक्षा पर सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका खारिज

नई दिल्ली: नीट-जेईई परीक्षा को लेकर 6 राज्यों की ओर से दाखिल रिव्यू पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। गैर-बीजेपी शासित छह राज्यों के कैबिनेट मंत्रियों ने नीट और जेईई परीक्षा को टालने के लिए पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी, जिसमें कोर्ट से 17 अगस्त को दिए गए आदेश पर पुनर्विचार करने की मांग की गई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है।

तय शेड्यूल पर ही आयोजित होंगी परीक्षाएं
अब ये स्पष्ट हो गया है कि अब देशभर में जेईई मेन और नीट परीक्षाएं अपने तय शेड्यूल पर ही आयोजित की जाएंगी। जेईई और नीट परीक्षाओं को लेकर चेंबर में तीन जजों की पीठ ने विचार किया। जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस कृष्ण मुरारी की बेंच ने विचार करने के बाद 6 राज्यों के 6 कैबिनेट मंत्रियों द्वारा जेईई मेन और नीट परीक्षाओं पर पुनर्विचार करने की याचिका को खारिज करने का निर्णय सुनाया। बता दें कि 17 अगस्त को फैसला देने वाली पीठ की अध्यक्षता जस्टिस अरुण मिश्रा कर रहे थे, जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं। उनकी जगह जस्टिस अशोक भूषण ने ली है।

क्या थी याचिका
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में जेईई और नीट परीक्षा पर पुनर्विचार करने के लिए याचिका दायर की गई थी। वकील सुनील फर्नांडिस के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट का 17 अगस्त का आदेश नीट और जेईई परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों / उम्मीदवारों की सुरक्षा और उनके जीवन के अधिकार को सुरक्षित करने में नाकाम रहा है।

Share post:

Subscribe

Popular

More like this
Related