RBI News: निजी और विदेशी बैंकों पर RBI ने कसा शिकंजा, केंद्रीय बैंक ने जारी किया ये फरमान

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RBI News: आरबीआई ने आज बुधवार को निजी और विदेशी बैंकों के लिए नया सर्कुलर जारी किया है। आरबीआई के जारी किए गए नए सर्कुलर के मुताबिक बैंकिंग क्षेत्र की बढ़ती जटिलता और मौजूदा उभरती चुनौतियों से निपटने के लिए निजी और विदेशी बैंकों में एक प्रभावी वरिष्ठ प्रबंधन टीम स्थापित करना जरूरी है। आरबीआई के जारी किए गए नए सर्कुलर के मुताबिक निजी बैंकों और विदेशी बैंकों में ऐसी टीम की स्थापना से उत्तराधिकार योजना में सहूलियत मिल सकती है।

निजी बैंक और विदेशी बैंकों के पास दो पूर्णकालिक निदेशक हों

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने भारत के निजी बैंक और विदेशी बैंकों की पूर्ण सब्सिडियरी कंपनियों से कहा कि वे यह सुनिश्चित करें कि उनके पास दो पूर्णकालिक निदेशक हों। इसमें एमडी एवं सीईओ भी शामिल हो सकता है। जिन निजी बैंकों और विदेशी बैंकों में अभी दो पूर्णकालिक निदेशक नहीं हैं, उनको चार माह के अंदर ऐसा करने के लिए कहा गया है।

आरबीआई ने आज बुधवार को जारी अपने नए सर्कुलर में कहा कि बैंकिंग क्षेत्र की बढ़ती जटिलता और मौजूदा उभरती चुनौतियों से निपटने के लिए निजी और विदेशी बैंकों में एक प्रभावी वरिष्ठ प्रबंधन टीम स्थापित करना जरूरी है। निजी बैंकों और विदेशी बैंकों में ऐसी टीम की स्थापना से उत्तराधिकार योजना में सहूलियत मिलेगी।

निजी बैंकों और विदेशी बैंकों में सक्षम प्रावधान नहीं, वो आरबीआई से मंजूरी ले

आरबीआई के अनुसार पूर्णकालिक निदेशकों की संख्या बैंक के बोर्ड के परिचालन के आकार, बैंकों की व्यावसायिक जटिलता और अन्य पहलुओं जैसे कारकों को ध्यान में रखते हुए तय की जानी चाहिए। नियुक्ति के संबंध में जिन निजी बैंकों और विदेशी बैंकों में सक्षम प्रावधान नहीं हैं, वो पहले आरबीआई से मंजूरी ले सकते हैं।

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