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ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर को GST मुद्दे पर फिलहाल राहत नहीं

बिज़नेसऑनलाइन गेमिंग सेक्टर को GST मुद्दे पर फिलहाल राहत नहीं

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ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र, जो पूर्ण अंकित मूल्य पर 28 प्रतिशत वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) का भुगतान करता है, को राहत के लिए अभी और इंतजार करना होगा। मामले से जुड़े लोगों के अनुसार, 22 जून को होने वाली जीएसटी परिषद की बैठक में लेवी की बहुप्रतीक्षित समीक्षा पर चर्चा होने की संभावना नहीं है। समीक्षा, जो शुरू में 1 अक्टूबर, 2023 से छह महीने बाद होने वाली थी, से उम्मीद थी कि यह उभरते ऑनलाइन गेमिंग उद्योग के कराधान से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों को संबोधित करेगी।

ऑनलाइन गेमिंग उद्योग पूर्ण अंकित मूल्य के बजाय सकल गेमिंग राजस्व (जीजीआर) पर 28 प्रतिशत जीएसटी की मांग कर रहा है। सकल गेमिंग राजस्व (जीजीआर) दांव पर लगाई गई राशि में से जीती गई राशि का अंतर है। पूर्ण अंकित मूल्य दांव या प्रतियोगिता में प्रवेश की राशि का मूल्य है।

एक सरकारी अधिकारी के मुताबिक परिषद आगामी बैठक में ऑनलाइन गेमिंग की व्यापक समीक्षा को संबोधित नहीं करेगी। इस समय समीक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि उद्योग ने 1 अक्टूबर, 2023 से लागू उच्च कर के साथ अच्छी तरह से समायोजित किया है। इस प्रकार, 22 जून को होने वाली आगामी परिषद की बैठक में समीक्षा एजेंडे का हिस्सा नहीं है.

पिछले अक्टूबर से, ऑनलाइन गेम में लगाए गए दांव के पूरे मूल्य पर एक समान 28 प्रतिशत जीएसटी लागू है, चाहे वह कौशल के खेल हों या मौके के। उद्योग के हितधारकों को उम्मीद थी कि नियोजित समीक्षा ऑनलाइन गेमिंग की अनूठी प्रकृति के अनुरूप जीएसटी में संभावित बदलाव पेश कर सकती है।

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