रोहिणी कोर्ट ने पहलवान सुशील कुमार की पुलिस कस्टडी के लिए लगाई अर्जी को खारिज कर दिया. कोर्ट ने सुशील और अजय को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. पहलवान सुशील कुमार को मंडोली जेल भेजा गया है. सुशील कुमार मंडोली जेल के सेल नंबर 15 में रहेगा.
इससे पहले सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस की ओर से पेश हुए अभियोजक अतुल श्रीवास्तव ने रोहिणी कोर्ट को बताया कि सुशील कुमार जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं. वह कह रहे हैं कि पता नहीं मुझसे ये कैसे हो गया, सब बर्बाद हो गया. कोर्ट में बताया गया कि मारपीट का वीडियो अहम सबूत है. यह वीडियो सबको सर्कुलेट करने के लिए बनाया गया था, जिससे सुशील कुमार कह सके कि मैं कुछ भी कर सकता हूं.
दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा गया कि वारदात के वक्त जो कपड़े सुशील ने पहने थे वो नहीं मिले हैं. ये सब रिकवर करने के लिए हमें सुशील की कस्टडी चाहिए. हमें आरोपी को भटिंडा और हरीद्वार लेकर जाना है. पुलिस की तरफ से कहा गया कि सुशील कह रहे हैं कि ये चीज यहां हो सकती है, वहां हो सकती है, हम बरामद करने की कोशिश कर रहे हैं.

