नई दिल्ली। लाउडस्पीकर विवाद के बीच महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा फैसला किया है। जिसके अनुसार अब मस्जिद के आसपास या 100 मीटर के दायरे में अब हनुमान चालीसा बजाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। यानी मस्जिद के 100 मीटर के दायरे में लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा बजाने की इजाजत नहीं होगी। वहीं एक और आदेश में अब धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर लगाने की अनुमति नहीं होगी। इसके लिए प्रशासन की अनुमति के बाद ही लाउस्पीकर लगाया जा सकेगा।
महाराष्ट्र के नासिक जिला प्रशासन ने जिले में लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा या भजन बजाने के लिए अनुमति के आदेश जारी किए हैं। नासिक पुलिस कमिश्नर दीपक पांडे के अनुसार अब अजान से पहले और बाद में 15 मिनट के अंदर हनुमान चालीसा या भजन की अनुमति नहीं होगी। मस्जिद के 100 मीटर के दायरे में हनुमान चालीसा बजाने की इजाजत भी नहीं होगी।
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महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर विवाद के बढ़ने पर महाराष्ट्र गृहविभाग ने एक बड़ा फैसला लेने की तैयारी की है। जिसके अनुसार राज्य में धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर लगाने या बजाने के लिए पुलिस की अनुमति जरूरी होगी।
महाराष्ट्र के गृहमंत्री दिलीप वालसे पाटिल ने इस संबंध में डीजीपी व पुलिस कमिश्नरों के साथ बैठक करके इस पर मोहर लगा दी है। माना जा रहा है कि इस संबंध में ये दिशा निर्देश आज ही जारी हो जाएंगे। बता दें कि इन दिनों महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर विवाद गहराया है।
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मनसे मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने को लेकर प्रदर्शन कर रही है। मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने एक रैली के दौरान मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने की मांग कर दी थी। उन्होंने चेतावनी दी थी कि अगर तीन मई तक राज्य सरकार ने इस मामले में कार्रवाई नहीं की तो मनसे के कार्यकर्ता मस्जिदों के बाहर लाउडस्पीकर लगाएंगे और हनुमान चालीसा बजाएंगे। इसके बाद से ही लाउडस्पीकर विवाद गहराया हुआ है।

