ITR Filing 2023: आयकर रिटर्न (आईटीआर) भरने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2023 है। ऐसे लोग जो आईटीआर तय समय पर फाइल नहीं कर पाते हैं। उन्हें बिलेटेड आईटीआर फाइल करते समय जुर्माने का भुगतान करना होता है। हालांकि, कुछ ऐसे लोग हैं जो आईटीआर फाइलिंग की समय सीमा समाप्त होने के बाद जुर्माना दिए बिना भी अपना आईटीआर (Income Tax Return) दाखिल कर सकते हैं। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2023 है। जो लोग आईटीआर तय तारीख पर भी नहीं फाइल नहीं कर पाते हैं। उन्हें बिलेटेड आईटीआर फाइल करते समय फाइन देना होता है। कुछ ऐसे लोग जो आईटीआर फाइल समय सीमा समाप्त होने के बाद जुर्माना दिए बिना आईटीआर (Income Tax Return) दाखिल कर सकेंगे।
आईटीआर फाइल की तय समय सीमा से चूकने पर कौन लोग बिना जुर्माना भुगतान के आईअीआर फाइल कर सकते हैं। आयकर कानून के मुताबिक, समय सीमा समाप्त होने के बाद आईटीआर दाखिल करने के लिए हर किसी को विलंब शुल्क का भुगतान करने की जरूरत नहीं है। यदि कोई व्यक्ति जिसकी सकल कुल आय मूल छूट सीमा से कम है और वह देर से आईटीआर दाखिल करता है, तो वह देर से दाखिल करने के लिए जुर्माना भरने का उत्तरदायी नहीं होगा।
आयकर की धारा 234एफ के तहत देरी से रिटर्न दाखिल करने वालों को मिलेगी छूट
आयकर रिटर्न दाखिल करने वाले अधिवक्ताओं की माने तो आयकर विभाग ने एक बयान में कहा है कि अगर सकल कुल आय मूल छूट सीमा से अधिक नहीं है तो समय सीमा के बाद दाखिल किए आईटीआर पर धारा 234एफ के तहत विलंब शुल्क नहीं लगेगा। यह भी कहा है कि धारा 139(1) में सकल कुल आय का मतलब अधिनियम के तहत धारा 80सी से 80यू के तहत कटौती को ध्यान में रखने से पहले कुल आय से है।
लागू मूल कर छूट चुनी कर व्यवस्था पर करती है निर्भर
वर्तमान कर कानूनों के अनुसार किसी व्यक्ति पर लागू मूल कर छूट सीमा उसकी चुनी गई कर व्यवस्था पर निर्भर करती है। यदि किसी ने नई कर व्यवस्था का विकल्प चुना है। ऐसे में मूल छूट सीमा 2.5 लाख रुपए होगी। भले उसकी उम्र सीमा कुछ भी हो। यदि कोई पुरानी कर व्यवस्था का विकल्प चुनता है, तो मूल छूट सीमा व्यक्ति की उम्र पर निर्भर होगी। वर्तमान में, 60 साल से कम आयु के लोगों के लिए मूल छूट सीमा 2.5 लाख रुपए है।
60 साल और उससे अधिक लेकिन 80 साल से कम आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए ये छूट 3 लाख रुपए तक की आय को कर से छूट दी गई है। अति वरिष्ठ नागरिकों (80 वर्ष से अधिक आयु के) के लिए, मूल छूट सीमा 5 लाख रुपए है। ध्यान दें बजट 2023 ने नई कर व्यवस्था के तहत नए आयकर स्लैब बनाए गए हैं। हालांकि, नई कर व्यवस्था के तहत नए आयकर स्लैब चालू वित्त वर्ष 2023-24 और वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अगले साल आईटीआर दाखिल करते समय अर्जित आय पर लागू होंगे।

