सुप्रीम कोर्ट का ईदगाह मैदान में गणेश चतुर्थी की इजाजत देने से इनकार, भारी मात्रा में फोर्स तैनात

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बेंगलुरुकर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में ईदगाह मैदान के भीतर गणेश चतुर्थी मनाने की अनुमति देने से सुप्रीम कोर्ट ने साफ मना कर दिया है। अदालत ने आदेश दिया कि जमीन पर यथास्थिति बरकरार रखी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में दोनों पक्षों की ओर से सुनवाई के लिए कर्नाटक हाईकोर्ट जाने का निर्देश दिया है। बता दें कि कर्नाटक हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने कर्नाटक सरकार को चामराजपेट स्थित ईदगाह मैदान के उपयोग की मांग करने वाले आवेदनों को मंजूर कर लिया था। हालांकि, इसके खिलाफ वक्फ बोर्ड ने देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने तत्काल सुनवाई के लिए मामले का उल्लेख सुप्रीम कोर्ट में किया था। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश से अनावश्यक तनाव पैदा हो सकता  है। पूरे विवाद के बीच मामले को संभालने के लिए ईदगाह मैदान के चारों ओर भारी संख्या में पुलिस की तैनाती कर दी गई है।

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 ईदगाह मैदान के पास सुरक्षा व्यवस्था पर डीसीपी लक्ष्मण बी0 निम्बार्गी ने बताया कि पिछले 15 दिनों से कार्रवाई की जा रही है। हम कानून और व्यवस्था पूरी तरह से सुनिश्चित कर रहे हैं। गणेश चतुर्थी से पहले हमने सभी समुदाय के नेताओं के साथ मिलकर शांति बैठक की है। हमने चामराजपेट में एक हजार से अधिक पुलिस कर्मियों को तैनात किया। इसके अलावा सीआरपीएफ, और रैपिड एक्शन फोर्स को शांति और सद्भाव सुनिश्चित करने के लिए तैनात किया है। हर तरह से मामले पर नजर रखी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के प्रत्येक आदेश का पालन किया जाएगा।

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