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Gujarat High Court: केजरीवाल और संजय सिंह को झटका, याचिका पर सुनवाई से इनकार

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Gujarat High Court: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी से सांसद संजय सिंह को मानहानि मामले में गुजरात हाईकोर्ट से झटका लगा है। दोनों नेताओं की याचिका पर गुजरात हाईकोर्ट ने सुनवाई से इंकार कर दिया गया है। गुजरात विश्वविद्यालय की ओर से दायर आपराधिक मानहानि मामले में ट्रायल कोर्ट के समन के खिलाफ अरविद केजरीवाल और संजय सिंह ने पुनरीक्षण आवेदन को खारिज करने के सत्र अदालत के 14 सितंबर के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।

गुजरात हाईकोर्ट से आम आदमी पार्टी के नेताओं दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और सांसद संजय सिंह को करारा झटका लगा है। गुजरात हाई कोर्ट ने आज मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक डिग्री मानहानि मामले में दोनों आप के दोनों नेताओं की ओर से दायर याचिकाओं पर तत्काल सुनवाई करने से इन्कार कर दिया।

पहले दो मौकों पर भी हाईकोर्ट ने दोनों आप नेताओं की सुनवाई की मांग ठुकरा दी

दोनों नेताओं ने Gujarat University की ओर से दायर criminal defamation मामले में trial court summons के खिलाफ उनके पुनरीक्षण आवेदन को खारिज करने के sessions court के 14 सितंबर के आदेश को गुजरात हाईकोर्ट में चुनौती दी है। दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के वकील पर्सी कविना की ओर से इसे तत्काल आधार पर लेने के अनुरोध के साथ ही उल्लेख किए जाने के बाद जस्टिस समीर दवे ने मंगलवार को हाईकोर्ट में सूचीबद्ध मामले पर प्राथमिकता सुनवाई देने से इन्कार कर दिया। मामले को अब 29 सितंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। पहले दो मौकों पर भी Gujarat हाईकोर्ट ने दोनों आप नेताओं की तत्काल सुनवाई की मांग ठुकरा दी थी।

दोनों नेताओं को तलब करने के निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा

सत्र अदालत के न्यायाधीश जेएम ब्रह्मभट्ट ने पहले अपने एक आदेश में दोनों नेताओं को तलब करने के निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा था। इसी के साथ कहा था कि निचली अदालत का आदेश “न तो अवैध और न ही गलत” था। गौरतलब है कि मेट्रोपोलिटन अदालत ने पीएम मोदी की डिग्री के संबंध में उनके ‘व्यंग्यात्मक’ और ‘अपमानजनक’ बयानों पर गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा दायर मानहानि मामले में अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह को 15 अप्रैल को तलब किया था।

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