मेरठ। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मेरठ अन्जू काम्बोज ने बताया कि उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ व राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार आगामी 14 मई 2022 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जिसके अनुपालन हेतु जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मेरठ के मार्गदर्शन में विभिन्न न्यायालयों में लम्बित निम्न प्रकार के वादों का निस्तारण आपसी सुलह समझौते के आधार पर किया जायेंगा।
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सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मेरठ अन्जू काम्बोज ने बताया कि आगामी 14 मई 2022 दिन शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होगा। जिसमें आपसी सुलह समझौते के आधार पर न्यायालयों में लम्बित वाद जैसे आपराधिक शमनीय वाद, धारा 138 पराक्रम्य लिखित अधिनियम, बैक वसूली वादों, मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिकाएं, श्रम विवाद, जल व विधुत बिल (अषमनीय वादो को छोडकर), वैवाहिक विवाद (विवाह विच्छेद/तलाक को छोडकर), भूमि अधिग्रहण वाद, वेतन सम्बन्धित विवाद एवं सेवानिवृतिक लाभो से सम्बन्धित विवाद, राजस्व वादो (जनपद न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित मात्र, सिविल वादो (किराया, सुखाधिकार, व्ययादेष, विषिष्ट अनुतोष वाद) तथा प्रीलिटीगेंशन स्तर पर धारा 138 एन0आई0 एक्ट के वाद, बैक वसूली मामले, श्रम विवाद, जल व विधुत बिल (अषमनीय वादो को छोडकर), अन्य (फौजदारी शमनीय वाद, वैवाहिक एवं अन्य दीवानी वाद) प्रीलिटीगेषन मामले आदि मामलो का निस्तारण किया जायेंगा।

