Udaipur Murder Case: इस्लामी शरीअत उदयपुर की घटना को जायज़ नहीं ठहराती: मुलसलिम पर्सनल लॉ बोर्ड

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उदयपुर में हुए हिन्दू दर्ज़ी कन्हैया की दो व्यक्तियों द्वारा हत्या पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कहा कि किसी भी धर्म के मुक़द्दस व्यक्ति की शान में गुस्ताखी करना  एक गंभीर अपराध है। भाजपा की प्रवक्ता नूपुर शर्मा ने पैगम्बर र मोहम्मद की शान में जो अपमानजनक बातें कहीं है वो मुसलमानों के लिए बहुत कष्टदायक हैं,  साथ ही सरकार का उसपर  कोई कार्रवाई न करना ज़ख्मों पर नमक रखने के बराबर है लेकिन इसके बावजूद कानून को अपने हाथ में लेना और किसी व्यक्ति को खुद से मुजरिम करार देकर हत्या कर देना बड़ा निंदनीय कार्य है , न कानून इसकी अनुमति देता है और न इस्लामी शरीअत इसको जायज़ ठहराती है.

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आल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने उदयपुर में हुई इस घटना की निंदा करते हुए कहा कि बोर्ड इस मसले से शुरू से एकतरफा मुसलमानों से अपील करता रहा है कि वो धैर्य से काम लें और कानूनी रास्ता अपनाएं। दूसरी तरफ बोर्ड सरकार से अपील करता है कि ये मुसलमानों के लिए बहुत ही भावनात्मक मामला है, इसलिये किसी भी पवित्र धार्मिक व्यक्तित्व के अपमान के सिलसिले में सख्त कानून बनना चाहिए और ऐसे मामलों में फौरी तौर पर कार्रवाई करनी चाहिए। 

बोर्ड एकबार फिर अपील करता है कि वो हरगिज़ कानून अपने हाथ में न लें और ऐसी किसी भी कार्रवाई से बचे जो सामाजिक एकता और सद्भाव को प्रभावित करती हो.

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