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Ministers group meeting: Online गेमिंग, घुड़दौड़ और कसीनो पर देना होगा 28 प्रतिशत GST

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Ministers Group Meeting: ऑनलाइन गेमिंग, घुड़दौड़ और कसीनो पर 28 प्रतिशत की दर से GST देनी होगी। ऑनलाइन गेमिंग, घुड़दौड़ और कसीनो पर जीएसटी लगाने पर मंत्री समूह की बैठक में सहमत बनी है। ऐसे में अब 11 जुलाई को होने वाली GST काउंसिल की बैठक में इस पर बड़ा फैसला लिया जाएगा।

हालांकि, ऑनलाइन गेमिंग पर टैक्स दर को लेकर गोवा असहमत है। गोवा ने इस पर 18 प्रतिशत टैक्स लगाने का सुझाव दिया। एक सीनियर अफसर के मुताबिक GST काउंसिल बैठक में इस बात पर चर्चा होगी कि ऑनलाइन गेमिंग, घुड़दौड़ या कसीनो में खिलाड़ियों की ओर से लगाए जाने वाले दांव पर टैक्स लगाया जाना चाहिए। इस बात पर चर्चा होगी कि क्या ये तीन गतिविधियां सट्टेबाजी, जुए के तहत क्लेम की श्रेणी में आती हैं।

ये हैं मंत्री परिषद के सदस्य

मेघालय मुख्यमंत्री कोनराड संगमा की अगुआई वाले मंत्री समूह में आठ राज्यों के सदस्य हैं। इन राज्यों में उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, गोवा, गुजरात, तेलंगाना और महाराष्ट्र के सदस्य हैं। आठ राज्यों में पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश का विचार था कि आनलाइन लगाए दांव के पूरे अंकित मूल्य पर 28 प्रतिशत GST लगाया जाना उचित है।

हालांकि, गुजरात का तर्क था कि प्लेटफॉर्म शुल्क पर 28 प्रतिशत कर लगाया जाना चाहिए। मेघालय ने कहा कि कसीनो, ऑनलाइन गेमिंग और घुड़दौड़ की ओर से लिए जाने वाले जीजीआर या मंच शुल्क, कमीशन पर 28 फीसदी टैक्स जायज है। इसने सुझाव दिया कि विजेताओं को भुगतान पुरस्कार राशि जमा करने के मकसद से एक ‘एस्क्रो खाता’ बनाने की व्यवस्था से टैक्स सुगम हो जाएगा।

कैंसर दवा पर घटेगी GST!

GST काउंसिल की बैठक में कैंसर के इलाज में उपयोगी आयातित दवा डिनुटूक्सिमैब को टैक्स छूट मिल सकती है। इसी के साथ सिनेमाघरों में दिए जाने वाले भोजन या पेय पदार्थों पर GST कम करने पर फैसला हो सकता है। सूत्रों के अनुसार प्राइवेट कंपनियों की ओर से प्रदान की जाने वाली उपग्रह प्रक्षेपण सेवाओं को लेकर GST छूट पर चर्चा हो सकती है। इसके अलावा, 22 प्रतिशत उपकर लगाने के उपयोगी गाड़ियों की परिभाषा स्पष्ट की जा सकती है।

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