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GST ढांचे में किये कई महत्वपूर्ण अपडेट

फीचर्डGST ढांचे में किये कई महत्वपूर्ण अपडेट

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राजस्थान के जैसलमेर में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में 55वीं जीएसटी परिषद की बैठक में जीएसटी परिषद ने शनिवार को निर्दिष्ट चोरी-ग्रस्त वस्तुओं के लिए ‘ट्रैक एंड ट्रेस मैकेनिज्म’ को लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, जिसके तहत ऐसी वस्तुओं या पैकेजों पर एक अद्वितीय चिह्न लगाया जाएगा ताकि आपूर्ति श्रृंखला में उनका पता लगाया जा सके। बैठक में बीमा प्रोडक्ट पर कोई सहमति न बन सकी. यहाँ हम जीएसटी परिषद की बैठक में किये गए वस्तु एवं सेवा कर ढांचे में कई महत्वपूर्ण अपडेट पेश कर रहे हैं.

कर दर में बदलाव और स्पष्टीकरण

फोर्टिफाइड चावल की गुठली: फोर्टिफाइड चावल की गुठली पर जीएसटी दर घटाकर 5% कर दी गई है।
जीन थेरेपी: जीएसटी से पूरी तरह छूट, उन्नत चिकित्सा उपचार की आवश्यकता वाले रोगियों के लिए राहत प्रदान करना।
50% फ्लाई ऐश वाले एसीसी ब्लॉक: अब 12% जीएसटी आकर्षित करेंगे, जिससे इन वस्तुओं की दर पर अस्पष्टता दूर हो जाएगी।
काली मिर्च और किशमिश: जब कृषिविदों द्वारा सीधे आपूर्ति की जाती है, तो ये वस्तुएँ जीएसटी के लिए उत्तरदायी नहीं होंगी।
कारमेलाइज्ड पॉपकॉर्न: चीनी मिलाए गए उत्पादों को अलग कर स्लैब में वर्गीकृत करने पर चर्चा शुरू हो गई है।

छूट और राहत

सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें: इन उत्पादों के लिए IGST छूट बढ़ा दी गई है।
व्यापारी निर्यातक: व्यापारी निर्यातकों को आपूर्ति पर मुआवजा उपकर घटाकर 0.1% कर दिया गया है, जिससे निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा मिलेगा।
कुशल प्रशिक्षण भागीदार: जीएसटी छूट को मंजूरी दे दी गई है, जल्द ही अधिसूचना जारी की जाएगी।
भुगतान एग्रीगेटर: छोटे व्यवसायों के लिए परिचालन आसान करने के लिए 2,000 रुपये से कम के लेन-देन अब जीएसटी से छूट दी गयी है।
बैंकों और एनबीएफसी द्वारा पेनल चार्जेज़: क़र्ज़ लेने वालों पर लगाए गए पेनल चार्जेज़ पर कोई जीएसटी नहीं लगाया जाएगा।

अवधारणा नोट और सरलीकरण

छोटी कंपनियों के लिए जीएसटी पंजीकरण: परिषद ने जीएसटी पंजीकरण प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए एक अवधारणा नोट को मंजूरी दी, जिससे व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा मिलेगा।
उपयोग किए गए इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी): एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को बेचे जाने वाले उपयोग किए गए ईवी पर जीएसटी लागू नहीं होगा। पुरानी कारों के लिए, खरीद और बिक्री मूल्य के बीच मार्जिन मूल्य पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगाया जाएगा।

स्थगित निर्णय

स्वास्थ्य बीमा जीएसटी: प्रीमियम पर जीएसटी में संभावित कमी के संबंध में बीमा नियामकों से इनपुट को अंतिम रूप देने के लिए मंत्रियों के समूह (जीओएम) को अधिक समय की आवश्यकता है।
विमानन टरबाइन ईंधन (एटीएफ): राज्य जीएसटी के तहत एटीएफ को शामिल करने में सहज नहीं थे, और यह इसके दायरे से बाहर रहेगा।
त्वरित वाणिज्य और खाद्य वितरण ऐप: परिषद ने ई-कॉमर्स और खाद्य वितरण ऐप जैसे प्लेटफार्मों पर जीएसटी लगाने पर चर्चा की, लेकिन निर्णय लेने को टाल दिया।
फ्लोर स्पेस इंडेक्स (एफएसआई): बहुमत ने महसूस किया कि यह मुद्दा नगरपालिका और राज्य के राजस्व को प्रभावित करता है, इसलिए कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सका।

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