नई दिल्ली। राउज एवेन्यू कोर्ट ने आज मनीष सिसोदिया की सीबीआई रिमांड अवधि को दो दिन के लिए बढ़ा दिया है। सीबीआई ने अदालत से मनीष सिसोदिया को तीन दिन के लिए रिमांड पर देने की मांग की थी।
जमानत पर 10 मार्च तक फैसला सुरक्षित
अदालत ने मनीष सिसोदिया की जमानत पर 10 मार्च तक फैसला सुरक्षित रख लिया है। इस पर 10 मार्च को दोपहर 2 बजे सुनवाई होगी। सिसोदिया की रिमांड अवधि दो दिन के लिए बढ़ाई गई है।
वकील ने कही ये बात
सिसोदिया के वकील ने दलील दी कि रिमांड असाधारण है। आपके पास 15 दिन हैं। इसका मतलब ये नहीं कि कोर्ट 15 दिन दे देगी। अदालत को इस ओर ध्यान देना होगा कि आखिर रिमांड का सही कारण क्या है?
दस्तावेज ढूंढना रिमांड का आधार नहीं
जज ने सिसोदिया के वकील से कहा कि सीबीआई का कहना है कि उन्हें कुछ दस्तावेज तलाशने हैं। जो मिसिंग हैं और दो लोगों के साथ आमना-सामना कराना है। इस पर सिसोदिया के वकील ने कहा, मुझे कस्टडी में रखकर जो दस्तावेज नहीं मिल रहे थे वो क्या मिल जाएंगे? यह रिमांड का आधार नहीं हो सकता।
सिसोदिया ने कहा कि रिमांड का आधार ये नहीं हो सकता कि हम तब तक वेट करेंगे जब वो अपना जुर्म कबूल नहीं कर लेते। एजेंसियों की नाकामी रिमांड देने की वजह नहीं हो सकती।
सिसोदिया के वकील ने रखी दलील
अदालत में वरिष्ठ वकील दयन कृष्णन सिसोदिया की पैरवी कर रहे हैं। वकील ने अदालत से कहा कि वह पिछले आदेश के पेज नंबर 7 पर आएं। जिसमें सेल्फ इंक्रीमिनेशन की बात की है। सीबीआई चाहती है कि सिसोदिया वो बोलें जो वो सुनना चाहती है। वकील ने कहा कि आप सीबीआई के रिमांड एप्लीकेशन को देखिए। हम पहले दिन जहां थे आज भी वहीं हैं। तब जज ने कहा कि हम देखेंगे कितनी चीजें कंफ्रंटेशन के लिए हैं।