तीन दशक पुराने दोनाली बंदूक के मामले में पांच बार विधायक रहे माफिया मुख्तार अंसारी को आज उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. साथ ही अदालत ने मुख़्तार पर 2 लाख 2 हजार रुपए का आर्थिक दण्ड भी लगाया है. मुख्तार को दूसरी बार उम्र कैद की सजा सुनाई गई है. माफिया डॉन को अब तक आठ मामलों में सजा सुनाई जा चुकी है. बता दें कि दोनाली बंदूक वाला ये मामला बेहद ही चर्चित रहा है. इस मामले का जब खुलासा हुआ तो गाजीपुर से लेकर लखनऊ तक प्रशासन में हड़कंप मच गया था.
इस मामले में डीजीपी और मुख्य सचिव को भी वाराणसी के एमपी-एमएलए कोर्ट में गवाही के लिए आना पड़ा था. मामला दोनाली बंदूक के लाइसेंस के लिए की गई हेराफेरी का था. 33 साल पहले की गई इस हेरफेर को लेकर एमपी/एमएलए कोर्ट वाराणसी, अवनीश गौतम की अदालत ने बुधवार को मुख्तार अंसारी को डीएम/एसपी के फर्जी हस्ताक्षर पर शस्त्र लाइसेंस लेने के मामले में सजा सुनाई है.
मुख़्तार अंसारी को वर्ष 1990 में थाना मोहम्मदाबाद गाजीपुर में दर्ज तीन और कोतवाली गाजीपुर में दर्ज हुए मामले में चार धाराओं में अलग-अलग सजा सुनाई गई है. इसमें 420/120 B IPC में सात साल, 467/120 B IPC में आजीवन कारावास, 468/120 B में 7 वर्ष और 30 Arms Act में 6 माह की सजा सुनाई गई है. ये सारी सजाएं एक साथ चलेंगी. जुर्माना अदा न करने पर 1 साल 1 हफ्ते के अतिरिक्त कारावास का प्रावधान है.