देहरादून। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद अध्यक्ष एवं मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष श्रीमहंत रविंद्रपुरी, ट्रस्टियों एवं मुख्य पुजारी के खिलाफ एक महिला ने मुकदमा दर्ज कराया है। ये मुकदमा कोर्ट के आदेश पर कोतवाली में दर्ज किया गया है। कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आगे की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जीएमएस रोड इंद्रापुरम देहरादून निवासी महिला शशि ठाकुर ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर बताया था कि उसके चाचा रामा को मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट ने मंदिर परिसर में एक दुकान कैंटीन के लिए किराये पर दी थी। वर्ष 2014 में उसके चाचा की मौत होने के बाद ट्रस्ट ने उसे वह दुकान बीस हजार रुपये सालाना किराये पर दी थी।
आरोप है कि 2015 में महिला को जबरन दुकान से बेदखल करने की कोशिश की गई। आरोप है कि मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट ने टाइगर रिजर्व की भूमि पर बीस अवैध दुकानें बनाकर उसके और अन्य लोगों से रकम वसूलकर धोखाधड़ी की है। महिला ने ट्रस्ट अध्यक्ष श्रीमहंत रविंद्रपुरी, ट्रस्टी बिंदु गिरी, अनिल शर्मा, राजगिरि, द्वारिका मिश्रा और मुख्य पुजारी सुरेश तिवारी पर धोखाधड़ी सहित गंभीर आरोप लगाए थे। महिला ने कोर्ट में वाद दायर किया था। इसके बाद कोर्ट ने इस मामले में मुकदमा दर्ज करने के आदेश पुलिस को दिया हैं। नगर कोतवाल राकेंद्र कठैत ने जानकारी दी है कि कोर्ट से संबंधित आदेश मिला है। मुकदमा दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। वहीं दूसरी ओर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद अध्यक्ष व मां मनसा देवी मंदिर के अध्यक्ष श्रीमहंत रविंद्रपुरी ने बताया कि उन पर लगाए गए सभी आरोप पूरी तरह से झूठे और बेबुनियाद हैं।

