नौकरीपेशा लोगों के लिए ईपीएफओ सभी सदस्यों को जमा फंड से निकासी की सुविधा देता लेकिन कई बार ऐसा देखा जाता है कि आपका ईपीएफ क्लेम किसी कारणवश ईपीएफओ द्वारा खारिज कर दिया जाता है, जबकि आपको उस समय पैसे की बहुत सख्त ज़रुरत होती है। ऐसे में क्लेम ख़ारिज होने से बड़ी समस्या और निराशा होती है. हर बात की कोई न कोई वजह होती है, आपका ईपीएफ क्लेम खारिज होने की भी कोई वजह ज़रूर होती है तो आइये जानते है उन वजहों को जिनके कारण आपका ईपीएफ क्लेम ख़ारिज हो जाता है.
ईपीएफ क्लेम खारिज होने की पहली और सबसे बड़ी वजह यह है कि आप जो जानकारी फॉर्म में भरते हैं वो ईपीएफओ डेटाबेस से मेल नहीं खाती है जिसके कारण आपको क्लेम नहीं मिल पाता है। इसलिए ईपीएफ क्लेम दाखिल करते समय हमेशा सावधानी पूर्वक और सही भरनी चाहिए है। वहीँ कई बार ऐसा भी देखा गया है कि ईपीएफओ रिकॉर्ड और आधार कार्ड में आपका नाम अलग-अलग होता है। दावा खारिज होने की एक बड़ी वजह ये भी है. अगर ऐसा है तो इसके लिए आपको क्लेम के साथ संयुक्त घोषणा पत्र जमा करना होगा.
आधार और ईपीएफओ रिकॉर्ड में जन्मतिथि अलग-अलग होने से भी ईपीएफओ आपका दावा खारिज कर देता है। इस समस्या से बचने के लिए आपको अपनी जन्मतिथि सही करा लेनी चाहिए ताकि आपका दावा खारिज न हो। दावों को खारिज करने की एक वजह गलत बैंक खाता संख्या भी होती है जिसके कारण ईपीएफओ द्वारा दावा खारिज कर दिया जाता है। बैंक खाता संख्या हमेशा सही भरना चाहिए। इसके अलावा अगर आपका आधार यूएएन से लिंक नहीं है, उस स्थिति में भी आपका दावा ईपीएफओ द्वारा खारिज कर दिया जाएगा। इसलिए आपको अपने यूएएन को आधार से लिंक ज़रूर कर लेना चाहिए।