File updated tax return: सभी तरह के टैक्पेयर्स व्यक्ति, फर्म, एचयूएफ, कंपनियां आदि अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए पात्र हैं। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 6.77 करोड़ से अधिक टैक्सपेयर्स ने अंतिम तिथि 31 जुलाई तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया है। टैक्सपेयर्स को सरकार ने बजट 2022 से अपडेटे आयकर रिटर्न (ITR) फाइल करने की सुविधा प्रदान की है। इसे आईटीआर-यू कहा जाता है।
अपडेटेड रिटर्न क्या है?
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (central board of direct taxes) यानी सीबीडीटी ने आयकर देने वालों के लिए यह सुविधा दी है। अब यदि समय पर आइटीआर(ITR) फाइल करने के बाद कोई ब्योरा छूट गया तो उसे सुधार के लिए अपडेटेड आइटीआर फाइल करने की सुविधा प्रदान की गई है। अपडेटेड आइटीआर(ITR) टैक्सपेयर्स को आयकर विभाग के नोटिस, जुर्माना और कार्रवाई से बचाता है। जो अधूरे ब्योरे के कारण झेलनी होती है।
अपडेटेड रिटर्न दाखिल करता है?
अपडेटेड आइटीआर(ITR) कोई भी टैक्सपेयर्स फाइल कर सकता है। चाहे उसने पहले समय पर आइटीआर (ITR) दाखिल किया है या नहीं किया। आयकर नियम के तहत एसेसमेंट साल के अंत से 24 महीने के भीतर अपडेटेड आइटीआर(ITR) फाइल किया जा सकता है। इसके टैक्स का अलग भुगतान करना होता है। यह ध्यान रखना चाहिए कि भुगतान किए टैक्स रिफंड क्लेम करने के लिए अपडेटेड रिटर्न दाखिल नहीं होता है।
आइटीआर-यू फाइल करने की डेडलाइन
आयकर नियमों के मुताबिक वित्त वर्ष 2020-21 (AY 2021-22) के लिए 31 मार्च 2024 तक अपडेटेड रिटर्न फाइल किया जा सकता है। जबकि, वित्त वर्ष 2021-22 (AY 2022-23) के लिए 31 मार्च 2025 तक आइटीआर-यू फाइल करा जा सकता है। उदाहरण के लिए यदि किसी टैक्सपेयर्स ने वित्त वर्ष 2021-22 का आईटीआर(ITR)दाखिल किया है और उसके ध्यान में आया है कि मूल आईटीआर में कुछ आय सूचना नहीं दी है तो अपडेटेड रिटर्न 31 मार्च 2025 तक दाखिल कर सकता है। इसी तरह वित्त वर्ष 2022-23 के लिए इंडीविजुअल टैक्सपेयर्स 31 मार्च 2026 तक अपडेटेड आइटीआर दाखिल कर सकते हैं। ध्यान देने वाली बात है कि सभी तरह के टैक्पेयर्स यानी इंडीविजुअल व्यक्ति, फर्म/एलएलपी, एचयूएफ, एओपी, कंपनियां, बीओआई आदि अपडेटेड रिटर्न दाखिल करने के पात्र हैं। लेकिन उन्हें आईटीआर अपडेट करने का कारण बताना होगा।