आबकारी नीति मामले में केजरीवाल को अंतरिम ज़मानत

नेशनलआबकारी नीति मामले में केजरीवाल को अंतरिम ज़मानत

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सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज आबकारी नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को एक बड़ी पीठ को भेज दिया। ईडी मामले में केजरीवाल को अंतरिम जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने 90 दिनों की कैद झेली है और उन्हें पता है कि वह एक निर्वाचित नेता हैं। केजरीवाल के वकील ने फैसले को “एक बड़ी जीत” बताया।

मीडिया को जानकारी देते हुए केजरीवाल के वकील ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने अरविन्द केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है और धारा 19 और गिरफ्तारी की आवश्यकता के मुद्दे को एक बड़ी पीठ को भेज दिया है। सीएम केजरीवाल हिरासत में रहेंगे क्योंकि सीबीआई मामले में उनकी जमानत अभी भी लंबित है।” केजरीवाल का प्रतिनिधित्व कर रहे सुप्रीम कोर्ट के वकील शादान फरासत ने कहा, “अदालत ने पाया कि जहां तक ​​उनकी गिरफ्तारी का सवाल है, केजरीवाल पहले ही लंबे समय तक जेल में रह चुके हैं और इसलिए, ईडी मामले में उन्हें तुरंत रिहा करने और जमानत देने का निर्देश दिया।”

शीर्ष अदालत ने 17 मई को केजरीवाल की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। 10 मई को शीर्ष अदालत ने केजरीवाल को दिल्ली आबकारी नीति के संबंध में ईडी द्वारा दर्ज धन शोधन मामले में 1 जून तक अंतरिम जमानत दे दी, हालांकि आदेश दिया कि वह मुख्यमंत्री कार्यालय और दिल्ली सचिवालय नहीं जाएंगे। अदालत ने उन्हें 2 जून को आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया, जिसके बाद उन्होंने 2 जून को आत्मसमर्पण कर दिया। शीर्ष अदालत में अपील दायर करते हुए, केजरीवाल ने तर्क दिया था कि आम चुनावों की घोषणा के बाद उनकी गिरफ्तारी “बाहरी विचारों से प्रेरित” थी। 9 अप्रैल को, उच्च न्यायालय ने जेल से रिहाई के लिए उनकी याचिका को खारिज कर दिया और आसन्न लोकसभा चुनावों के बीच राजनीतिक प्रतिशोध के उनके तर्क को खारिज कर दिया। उच्च न्यायालय ने कहा था कि छह महीने में नौ ईडी समन पर केजरीवाल की अनुपस्थिति ने मुख्यमंत्री के रूप में विशेषाधिकार के किसी भी दावे को कमजोर कर दिया, यह सुझाव देते हुए कि उनकी गिरफ्तारी उनके असहयोग का एक अपरिहार्य परिणाम थी।

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