दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 20 जून को कथित शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी। कल उनके जेल से बाहर आने की संभावना है। कोर्ट ने एक लाख रुपये का जमानत बांड भरने का भी आदेश दिया।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आदेश पर रोक लगाने की मांग की थी और अदालत से जमानत बांड पर हस्ताक्षर करने के लिए 48 घंटे का समय देने को कहा था ताकि आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सके। केजरीवाल को जांच एजेंसी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। मई में उन्हें लोकसभा चुनावों के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने 1 जून तक अंतरिम जमानत दी थी। इसके एक दिन बाद उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया था।
आपको बता दें कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी थे। उन्हें ईडी ने आरोपी बनाया था और शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार किया था। इससे पहले दिल्ली के सीएम को मई में लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए जेल से बाहर आने की इजाजत दी गई थी और इसके बाद चुनाव खत्म होते ही उन्हें तिहाड़ जेल में सरेंडर करने का आदेश दिया गया था। अब उन्हें नियमित जमानत मिल गई है। इस फैसले को लेकर आम आदमी पार्टी में खुशी का माहौल है। ईडी की सुनवाई के बाद विशेष न्यायाधीश न्यायमूर्ति बिंदु ने आदेश सुरक्षित रख लिया था। बचाव पक्ष ने दावा किया था कि अभियोजन पक्ष के पास आप नेता को दोषी ठहराने के लिए कोई सबूत नहीं है। बहस के दौरान ईडी ने अदालत को बताया कि 7 नवंबर 2021 को विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान केजरीवाल गोवा के होटल ग्रैंड हयात में रुके थे और इसका बिल चनप्रीत सिंह ने चुकाया था, जिस पर तटीय क्षेत्र में आप के फंड का प्रबंधन करने का आरोप है।