विश्च के यूरोपियन देश जर्मनी में अब नशा करना कानूनी रूप से वैध घोषित कर दिया गया है। जर्मन सरकार ने वयस्कों के लिए गांजे को वैध करने की योजना बनाई है। सब कुछ ठीक रहा तो निश्चित मात्रा में गांजा रखना कानूनी रूप से वैध होगा। अभी इस नए कानून के कई विवरणों पर काम होना बाकी है। इसके बाद देश में जगह—जगह गांजा के ठेके खोले जाएंगे। जहां पर वयस्क गांजा खरीदकर पी सकेंगे।
जानकारों के मुताबिक, जर्मन सरकार वयस्कों के लिए मनोरंजक भांग की निश्चित मात्रा को वैध बनाने के लिए सहमत हुई है। हालांकि अब इसे कानून के पेश होने से पहले जर्मन सरकार को यूरोपीय संघ कानून के साथ सामंजस्य स्थापित करना होगा। ऐसा होता है तो यूरोपीय देशों में जर्मनी ऐसा करने वाला पहला देश बन जाएगा।
चांसलर ओलाफ स्कोल्ज की कैबिनेट में गांजे की निश्चित मात्रा को वैध करने के अनुमोदन को स्वीकृति दी है। इसके बाद जर्मन के स्वास्थ्य मंत्री कार्ल लॉटरबैक ने वयस्कों के बीच गांजे के नियंत्रित वितरण और मनोरंजक उपयोग की अनुमति देने की घोषणा की।
सूत्रों के मुताबिक नए प्रस्ताव के तहत वयस्कों को 30 ग्राम गांजा रखने की अनुमति होगी। प्रस्तावित कानून के तहत लाइसेंस प्राप्त दुकानों और फार्मेसियों पर वयस्कों को सीमित मात्रा में गांजा बेचने की भी अनुमति होगी। इससे गांजा तस्करी में कमी आएगी। साथ ही चोरी छिपे गांजा पीने की बढ़ रही प्रवृत्ति पर भी लगाम लगेगी।