Insurance News आने वाले समय में गांवों में बीमा योजनाओं को पहुंचाने की योजना है। इसके साथ एक नए तरीके से बीमा योजनाओं को गांव तक पहुंचाने के लिए वितरण चैनल बनाए जाएंगे। भारतीय बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण(IRDAI) ने इस संबंध में मसौदा जारी किया है। दिशानिर्देश में वितरण चैनल के लिए कॉरपोरेट और व्यक्तिगत बीमा वाहक का प्रस्ताव शामिल है।
कारपोरेट बीमा वाहक का मतलब
कॉरपोरेट बीमा वाहक वो कानूनी व्यक्ति होंगे जो संबंधित कानूनों के मुताबिक पंजीकृत होंगे। ये बीमा कंपनी की तरफ से नियुक्त किए जाएंगे। व्यक्तिगत बीमा वाहक बीमा कंपनी या कॉरपोरेट बीमा वाहक की ओर से नियुक्त कोई भी व्यक्ति हो सकता है। कॉरपोरेट और व्यक्तिगत दोनों बीमा वाहक प्रस्ताव के बारे में जानकारी और केवाईसी कागजातों और दावों से संबंधित सेवाओं के मामले में समन्वय जैसे कार्य के लिए अधिकृत होंगे।
22 जून तक संबंधित पक्षों से मांगे सुझाव
बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा) ने इसका मसौदे तैयार कर 22 जून तक संबंधित पक्षों से सुझाव मांगे हैं। जिसमें कहा है कि प्रत्येक बीमा कंपनी व्यक्तिगत बीमा वाहक और कॉरपोरेट बीमा वाहक के माध्यम से नीतियों के संबंध में KYC और मनी लांड्रिंग निरोधक नियमों का अनुपालन सुनिश्चित को जिम्मेदार होंगी।
इस मसौदे के मुताबिक प्रत्येक बीमाकर्ता को संभावित या पॉलिसीधारकों के लिए प्रीमियम भुगतान वैकल्पिक तरीके से उपलब्ध कराने होंगे। इरडाई ने कहा कि बीमा वाहक को ग्राम पंचायतों तक बीमा पहुंचाना और उसके बारे में जागरूक करना होगा। इसी के साथ ही उसको अलग से वितरण चैनल स्थापित करना होगा। इससे देश में हर गांव बीमा की पहुंच बेहतर होगी।
महिलाएं होंगी शामिल
इस योजना का उद्देश्य स्थानीय स्तर पर संसाधनों की पहचान और विकास करना है। जो प्रत्येक ग्राम पंचायत और गांव के अंदर स्थानीय जरूरतों को समझ सके। इसमें विशेष रूप से महिलाओं को प्रोत्साहित किया जाएगा। जो बीमा उत्पादों के वितरण और सेवाओं के लिए बीमा वाहक के रूप में स्थानीय लोगों का विश्वास हासिल कर सकेंगी खासकर ग्रामीण महिलाओं का।