Export Subsidy: केंद्र सरकार ने आयात-निर्यात कोड (IEC) धारक को एक वित्त वर्ष में अब 10 करोड़ रुपये की ब्याज सब्सिडी सीमा तय कर दी है। विदेश व्यापार महानिदेशालय directorate general of foreign trade (DGFT) ने इसके बाद में जानकारी दी है। जिसमें यह बताया गया कि अब किसी वित्त वर्ष में आयात-निर्यात कोड धारक Import-Export Code Holder IEC को अधिकतम 10 करोड़ रुपए शुद्ध अनुदान राशि दी जाएगी। हालांकि दी गई राशि के बारे में आयात-निर्यात कोड (IEC) धारकों को पूरी जानकारी देनी होगी कि उन्होंने इसको कहां पर खर्च किया।
चालू वित्त वर्ष के लिए एक IEC को एक अप्रैल से किए सारे भुगतान की जानकारी दी जाएगी। उसके बाद इसकी पूरी गणना की जाएगी। रिजर्व बैंक ने मार्च, 2022 में MSME निर्यातकों के लिए निर्यात के पहले एवं बाद में रुपए में क्रेडिट ब्याज समतामूलक योजना को मार्च, 2024 तक के लिए बढ़ा दिया था।
बता दें निर्यातकों को योजना के तहत सरकार से सब्सिडी मिलती है। योजना के तहत MSME निर्यातकों के लिए ब्याज समतामूलक दरों को संशोधित कर दो प्रतिशत एवं तीन प्रतिशत कर दिया गया है। आयात-निर्यात कोड (IEC) देश में वस्तुओं के आयात एवं निर्यात के लिए जरूरी दस्तावेज होता है। इसके बिना कोई भी निर्यातक आयात या निर्यात नहीं कर सकता है।
Export Subsidy: निर्यातकों को सरकार देगी 10 करोड़ रुपए तक की अनुदान राशि
Date: